बड़ी खबर: आईएएस आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के मामले में फिर रिट याचिका
बिलासपुर। आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति का मामला फिर हाईकोर्ट में पहुँच गया है। बीजेपी नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने सिंगल बेंच के उस फैसले को रिट अपील के जरिए चुनौती दी है, जिसमें नियुक्ति को जायज ठहराया गया था। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया था।
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सिंगल बेंच के फैसले को बीजेपी नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने रिट अपील के जरिए एक बार फिर चुनौती दी है. उनकी इस अपील को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है. जस्टिस प्रशांत मिश्रा और गौतम चौरड़िया की डबल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. डबल बेंच ने इस मामले में राज्य शासन और डाॅ.आलोक शुक्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने की संभावना है. कहा गया है कि फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी।
इससे पहले डाॅ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि यह नियम विरूद्ध है. याचिका में डाॅक्टर शुक्ला को संविदा नियुक्ति पर रखे जाने की राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया गया था. याचिका में कहा गया है कि बहुचर्चित नान घोटाले में शुक्ला का नाम शामिल हैं, ऐसे में उनकी पुनःनियुक्ति असंवैधानिक है. संविदा भर्ती नियम 2013 के मुताबिक रिटायर अधिकारी के विरूद्ध यदि कोई विभागीय या अन्य तरह की जांच लंबित है, तो उस अधिकारी को पोस्ट रिटायरमेंट संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती. आलोक शुक्ला नान घोटाले में चार्टशीटेड हैं. उनके खिलाफ जांच जारी है. तत्कालीन मुख्य सचिव ने भी उनके खिलाफ निलंबन की सिफारिश की थी।