छत्तीसगढ़ के इस जिले में प्रात: 8 से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगी शराब की दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कोण्डागांव। जिले के कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) के द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजनो को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले के समस्त देशी शराब दुकानो एवं विदेशी मदिरा की दुकानो को पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन के द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त सभी सुरक्षा निर्देशो का पालन करते हुए प्रतिदिन प्रात: 08 बजे से रात्रि 09 बजे तक संचालित किया जा सकेगा। इन दुकानो में शराब क्रय हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।