इस जिले के नगरीय क्षेत्रों में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें, दिशा-निर्देश जारी
बीजापुर। जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर नगरीय क्षेत्रों में दुकानों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी हुए है। इसके तहत् नगरीय क्षेत्रों में सुबह 09 से शाम 06 बजे तक ही दुकानों का संचालन किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिका परिषद बीजापुर सहित नगर पंचायत भैरमगढ़ एंव भोपालपटनम के संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानों के खुलने तथा बंद होने संबंधी समय-सीमा निर्धारित की जाती है। इसके तहत स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी। इसके साथ ही दवा एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे संचालित रहेगी।
डेयरी एवं घर पर जाकर दूध बांटने वाला दुग्ध विक्रेता को प्रात: 6 बजे से 9 बजे तक और सांयकाल 05 बजे से 07 बजे तक दूध प्रदाय करने की अनुमति होगी। पेट्रोल-डीजल पंप तथा एलपीजी गैस प्रात: 09 से शाम 06 बजे तक विक्रय करने की अनुमति होगी। शासकीय एवं अशासकीय बैंकों को सांयकाल 04 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कृषि उपकरण, फर्टिलाइजर, पेट् शॉप, एक्यूरियम शॉप प्रात: 09 बजे से शाम 06 बजे तक संचालित रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानों को प्रात: 09 बजे से शाम 06 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।