मिलावटी शराब बेचते शराब दुकान के सुपरवाइजर और सेल्समैन गिरफ्तार
कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में अंग्रेजी शराब दुकान के शराब में मिलावट करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही हुई है। पुलिस अधीक्षक कोरिया चन्द्रमोहन सिंह को जिले में अवैध कार्यों के साथ और सरकारी शराब दुकान में मिलावटी शराब बिकने की सूचना आ रही थी। जिस पर कार्यवाही करने के लिए थाना प्रभारी झगराखाण्ड विजय सिंह को निर्देश दिए गए थे। मुखबिर से सूचना मिली कि शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी के कर्मचारी अंग्रेजी शराब में मिलावट कर शराब बेचने के साथ असली शराब को पानी के बोतल में डालकर अवैध तरीके से बेच रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी ने अपने मुखबिर को शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी भेजा।
जो अंग्रेजी शराब प्लास्टिक बिस्लेरी की बोतल में लेकर आया। पुलिस ने शराब जब्त की और सरकारी शराब दुकान में कार्यवाही करने के लिए आबकारी उप निरीक्षक वृत्त मनेन्द्रगढ़ को सूचना देकर मौके पर सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी में बुलाया गया।
आबकारी अधिकारी आने पर शराब भट्टी का एवं गार्ड रूम की तलाशी लिया गई। शराब दुकान के बगल वाले रूम को खोलवाकर देखें तो रॉयल ग्रीन अंग्रेजी शराब के 12 बोतल के ढक्कन निकाल कर खुला रखा पाया गया। साथ में एक 15 लीटर वाले प्लास्टिक डिब्बे में करीब 12 लीटर पानी , एक स्टील का गिलास और बिस्लरी की 05 लीटर वाली जार में बोतल से निकाल कर भरी गई लगभग 02 लीटर शराब बरामद की गई। जिसमें 03 बोतल में पानी मिलाकर फिर से ढक्कन लगाकर बेचने की तैयारी थी। 08 बोतल खुला ढक्कन पानी मिलाकर शराब और 01 बोतल में आधा शराब था जिसमें पानी नहीं मिला पाये थे।
सुपरवाइजर नरेश कुमार साहू और सेल्समेन मंतोश राय रॉयल ग्रीन अंग्रेजी शराब के बोतल को खोल कर आधा शराब निकाल कर आधा पानी मिलाया जाता था। इसके बाद फिर से बोतल के ढक्कन को फिक्स कर दिया जाता था। ग्राहकों को पानी मिला हुआ शराब बिक्री किया जाता था। और प्लास्टिक के बोतलों में निकाली हुई शराब को अलग से पैक कर सेल्समैन और सुपरवाइजर अवैध कमाई करते थे। सभी सामग्री को गवाहान के समक्ष विधिवत पंचनामा की कार्यवाही कर जब्त किया गया।
यही नहीं कैश काउण्टर से चिन्हांकित रूपये को बरामद किया गया। विक्रेता ने भेजे गये ग्राहक को दुकान में रॉयल ग्रीन का ओरिजनल शराब मांगने पर तुम्हें उससे अच्छी शराब दूंगा कह कर बिस्लेरी के बाटल में मिलावटी शराब पैसे लेकर दिया जाता था। शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगापानी के सुपरवाइजर नरेश कुमार साहू एवं सेल्समेन मंतोश राय के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आबकारी एक्ट की धारा 34 (1)( क), 34 (2), 36, 59 (क), 34 (1) (ख), 38 (ए) के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।