छतीसगढ़ के इस जिले मे समस्त कोंचिग सेंटर व ट्यूशन क्लासेस के संचालन की मिली अनुमति
महासमुंद: कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त कोचिंग सेंटर व ट्यूशन क्लासेस को कोरोना गाइडलाइन के पालन की शर्तों पर संचालन की अनुमति दी है।
जारी आदेश के अनुसार स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे, किंतु राज्य शासन के निर्देशानुसार ओपन स्कूल/कॉलेजों में बाह्य व आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर-पुस्तिकाएं जमा करने संबंधित विद्यार्थी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जा सकेंगे। संबंधित प्राचार्य सुचारू व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे। छात्रावास केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं व ऑनलाईन शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु कोचिंग क्लासेस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथ प्रचलित समय से रात 8:00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
सभी कोचिंग क्लासेस से मास्क धारण करना व फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराना कोचिंग संचालक के लिए अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करने या भींड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने पर अथवा राज्य शासन/इस कार्यालय की ओर से जारी आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित करने व 30 दिवस के लिए संबंधित संस्थान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।