जिले में 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक सभी मदिरा दुकानें बंद, जाने वजह
बीजापुर । कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल की ओर से कोरोना वायरस के पॉजीटिव्ह प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण संक्रमण से आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए सम्पूर्ण बीजापुर जिले को 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उक्त अवधि में जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा एफएल-7 सैनिक कैंटीन पूर्णत: बंद रहेंगी। इस दौरान समस्त देशी मदिरा दुकानों सीएस-2 (घघ), विदेशी मदिरा दुकानों एफएल-1 (घघ) और सैनिक कैन्टीनों एफएल-7 में मदिरा विक्रय, परोसना एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गए हैं।