लॉकडाउन छत्तीसगढ़ : इस जिले में 24 मई तक कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश हुआ जारी, देखें आदेश
बिलासपुर | छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप जारी है जिसके चलते प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है | राज्य के कई जिलों में कोरोना का संक्रमण अधिक बढ़ रहा है | कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है | इसी बीच प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है | खबर मिली है कि बिलासपुर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिलासपुर में 24 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर सरांश मित्तर ने जारी आदेश में कहा है कि 24 मई की रात 12 बजे तक संपर्ण जिला कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस बार लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गयी है। मंडिया और थोक-फुटकर दुकानें बंद रहेगी लेकिन गोडाउन, मंडी में लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति सुबह 4 बजे से 10 बजे तक की होगी।
फल, सब्जी की होम डिलेवरी 2 बजे तक केवल ठेलों और अस्थायी दुकानों के जरिये होगी। गाड़ियों में भी समाना बेंचा जा सकेगा। अंडा, मटन, मछली की दुकानें शाम 4 बजे तक खोली जा सकेगी। हालांकि सुपर मार्केट, माल और बाजार इस दौरान नहीं खुलेंगे।
स्वीगी व जैमेटो से होटल व रेस्टोरेंट में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक होम डिलेवरी की सुविधा होगा। हालांकि ग्राहकों के लिए इन हाउड डाइनिंग व टेक अवे पर प्रतिबंध होगा। गैराजा, आटा चक्की, चश्मा दुकान, निर्माण सामिग्री की दुकान, रिपयरिंग की दुकान, कृषि संबंधी दुकान शाम 4 बजे तक खुलेंगे। दुध की दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम में 5 बजे से 6.30 बजे तक होगी।