बड़ी खबर: नोडल अधिकारी की गठित टीम ने छापे-मार कार्यवाई कर की पांच दुकानों पर चालानी कार्रवाई
बलौदाबाजार। शहर को स्मोक फ्री बनाने के तहत बलौदाबाजार जिला नोडल अधिकारी की गठित टीम के सदस्यों ने कई सार्वजनिक स्थानों, रेस्टोरेंट, पान भंडार, जनरल स्टोर्स में छापामार कार्रवाई की।
मौके पर कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6 के उल्लंघन पाए जाने पर 5 संस्थानों पर चालान काटकर जुर्माना किया गया। साथ ही सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के बारे में जानकारी भी दी गई। सिगरेट व अन्य तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 पूरे राज्य में लागू है। इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ मंदिर, मस्जिद आदि की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है। परंतु लोगों को उपरोक्त एक्ट के संबंध में व्यापक जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इसी पर रोक लगाने के उद्देश्य से गुरूवार देर शाम सीएमएचओ डॉ. के.आर. सोनवानी के मार्गदर्शन में जिला समिति ने छापामार कार्यवाई कर पांच दुकानों पर चालानी कार्यवाई की।
मौके पर जुर्माना- जिला तंबाकू नियंत्रण सेल के नोडल एनटीसीपी डॉ. राकेश कुमार, डीपीसी एनसीडी डॉ. सुजाता पांडेय, बीएमओ बिलाईगढ़ डॉ. सुरेश और किशोर ठाकुर और स्थानीय पुलिस की मदद से छापामार कार्यवाई की गई। जिले को स्मोक फ्री बनाने और प्रतिबंधित उप्तादों के संबंध में जनजागरूकता लाने के उद्देश्य से गुरूवार को बिलाईगढ़ ब्लॉक में टीम की ओर से छापामार कार्यवाई हुई। लोगों को कोटपा एक्ट और धूम्रपान संबंधी नियम की जानकारी दी गई। टीम की डॉ. सुजाता और डॉ. राकेश ने बताया एक्ट के तहत 200 रुपए की चालानी कार्यवाई होती है। परंतु क्षेत्र में लोगों को कोटपा कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए उन्हें चेतावनी देते हुए कुल 5 दुकानों पर चालानी कार्यवाई की गई।
प्रतिबंधित स्थल और जुर्माना-एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, समस्त निजी और सरकारी कार्यालयों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों की ओर से धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है। धारा-5 में किसी भी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन दुकान, टीवी, अखबार, रेडियों तथा इंटरनेट और तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान, धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। धारा-7 में किसी भी तंबाकू उत्पाद को उसके दोनों मुख्य भागों के 85 प्रतिशत हिस्से में बिना चेतावनी खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध उल्लंघना करने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान है। इसके लिए निर्धारित बोर्ड मापदंडों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
00 क्या है कोटपा 2003 कानून:- एक्ट की धारा-4 में किसी भी सार्वजनिक स्थल में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का तथा सिगार पीने पर प्रतिबंध व उल्लंघना करने पर जुर्माना, धारा-6 ए के मुताबिक नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे बिकवाने पर प्रतिबंध व दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य उल्लंघना करने पर जुर्माना, धारा-6बी में किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा के 100 वर्ग गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध उल्लंघना करने पर जुर्माना।