धमतरी जिले में 5 मई तक बढ़ा लाॅक डाउन आवश्यक वस्तु वाली थोक दुकाने अब खुलेंगी इस समय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
धमतरी। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जिले में पूर्णतया तालाबंदी का आदेश दिया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की दर को दृष्टिगत करते हुए जनहित और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तालाबंदी की तिथि में वृद्धि करते हुए इसे 5 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जारी आदेश में कहा कि पूर्व में उल्लेखित छूट और प्रतिबंध यथावत् रहेंगे। 24 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन में छूट दी गई है। इसके तहत मीट, मछली और चिकन की दुकानें सुबह आठ बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी। ऑनलाइन वस्तुओं की सप्लाई करने वाले डिलीवरी ब्वाॅय को भी सुबह आठ से 10 बजे तक के बीच ऑनलाइन आर्डर के आधार पर मांग की गई वस्तुओं की आपूर्ति में छूट प्रदान की गई है।
इसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाले गोदाम रात्रि 10 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि ऐसे कार्य स्थल जहां पर कार्य में लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति के लिए कच्चा माल पूर्व में उपलब्ध मजदूरों को रहने की व्यवस्था कर और लाॅकडाउन का पूर्णतया पालन कराकर कार्य स्थल में कार्य सम्पादित करा सकेंगे।
जिले के अंतर्गत आने वाली सभी उचित मूल्य की राशन दुकानें सुबह छह बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक ग्राहक को पूर्व में ही टोकन का वितरण उचित सामाजिक दूरी का पालन कर ही सामग्री प्रदाय की जाएगी। उक्त संशोधन सहित पूर्व में जारी तालाबंदी का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति,प्रतिष्ठान को दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।