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छत्तीसगढ़: बगैर अतिरिक्त छूट के इस जिले में 16 दिन और बढ़ा लॉकडाउन

छत्तीसगढ़: बगैर अतिरिक्त छूट के इस जिले में 16 दिन और बढ़ा लॉकडाउन
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अम्बिकापुर। जिले में व्यावसायिक गतिविधियो पर अधिरोपित प्रतिबंधों और समूर्ण जिले को कंटेममेन्ट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में वृद्धि और मौतो की संख्या को देखते हुए गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। इसे देखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बिना अतिरिक्त छूट के जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि 31 मई की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
जारी आदेशानुसार इस अवधि में जिले की सीमाएं पूर्ववत सील रहेंगी और प्रतिबंध लागू रहेगा। इनके अतिरिक्त सभी गतिविधियां रहेगी, प्रतिबंधित- मेडिकल दुकान, क्लिनिक, पशु चिकित्सालय व शासकीय उचित मूल्य की दुकान निर्धारित समय पर खुलेंगें। दवाई की होंम डिलिवरी को प्राथमिकता देनी होगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग और अनलोडिंग करने की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी।
विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के घर में ही आयोजित करने की शर्त पर आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 10 होगी। इसी प्रकार अन्त्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम मं, भी शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। फल, सब्जी, अंडा, मछली पोल्ट्रीएमटन किराना सामान की होंम डिलिवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, पिक अप, मिनी ट्रक या अन्य छोटे वाहनों से की जा सकेगी। स्थानीय ई कामर्स जैसे बड़ा भल, क्लिकर आदि से होंम डिलिवरी की अनुमति होगी। होटल और रेस्टोरेंट से जोमैटोएस्वीगी इत्यादि ऑनलाइन एप्लिकेशन के माध्यम से होंम डिलिवरी की अनुमति होगी। होटल और रेस्टोरेंट से होंम डिलिवरी के लिए समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगी। पेट्रोल पंप सभी सेवाओ के लिए अपने निर्धारित समयानुसार खुल सकेंगे। इसी प्रकार फ्लोर मिल भी अपने निर्धारित समयानुसार खुलेंगें । दुग्ध पार्लर दुग्ध वितरण व नयूज पेपर हॉकर के लिए समय प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक तथा सायंकाल 5 बजे से 6ः30 बजे तक रहेगा। पैटशॉप और एक्वेरियम केवल पशुओं के चारा देने के लिए प्रातः 6ः बजे से प्रातः 8 बजे तक और सायं 5 बजे से 6ः30 बजे तक खुलेंगें। एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियां केवल टेलिफोनिक या ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आर्डर लेकर सिलिंडर की घर पहुंच सेवा देगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य व्यवस्था करते हुए उद्योग संचालन व निर्माण कर सकेंगे। शराब की होंम डिलीवरी की अनुमति होगी। टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे और एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक पॉइंट पर लोडिंग एवं अनलोडिंग, खाद्य सामग्री का परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन का कार्य रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक होगी। अस्पताल और एटीएम कैश वेन पूर्वत चलते रहेंगे। बैंक और पोस्ट ऑफिस में को-मॉर्बिड , गर्भवती महिला अधिकारी-कर्मचारी को छूट देते हुए न्यूनतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ समस्त सेवाओं के लिए कार्य की अनुमति प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। कोविड रोकथाम के समस्त कार्य संचालित रहेंगे। बसए रेलए हवाई यात्रा के लिए कोई पास की जरूरत नही होगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित अधिकतम 3ए ऑटो में 3 और दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति होगी। प्रतियोगी या अन्य परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड ही पास होगा।
फ्लोर मिल अपने निर्धारित समय पर खुल सकेंगे और टोकन सिस्टम से सेवा प्रदान करना होगा। कृषि खाद, बीज, कृषि उपकरण, यंत्र और कृषि दवाई से संबंधित दुकाने प्रातः6 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक खुलेंगे। बिना दुकान खोले एसी, कूलर एवं पंखे की सप्लाई घर पहुंच सेवा के माध्यम से की जा सकेगी। इनके मरम्मत कार्य घर में जाकर कर सकेंगे। डाक और कुरियर सेवाओ के संचालन की अनुमति होगी। पंजीयन कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क संबंधी अनिवार्यता एवं कार्यालय को सेनिटाइज कर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ टोकन सिस्टम के माध्यम से खुलेगी । इसके साथ ही डाक एवं कुरियर सेवायें संचालन की भी अनुमति रहेगी। संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, एसडीओपी, तहसील, थाना, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और अधीनस्थ कार्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय खुले रहेंगे। लेकिन आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश 16 मई से प्रभावशील होगा।
 



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