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छत्तीसगढ़: अब ये जिला 31 मई रात्रि 10 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित हुआ, देखे क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

छत्तीसगढ़: अब ये जिला 31 मई रात्रि 10 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित हुआ, देखे क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
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राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले में कोरेाना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण राजनांदगांव जिले को 31 मई रात्रि 10 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी।
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आदेश में कहा है कि प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संक्रमण दर एवं इससे होने वाली मौतों की संख्या में आंशिक रूप से कमी हुई है, परन्तु अभी भी जिले के शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण का विस्तार हो रहा है। वर्तमान में संक्रमण का पॉजिटिव दर लगभग 10 प्रतिशत बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मुक्त आवागमन से आम जनता के जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। जिससे सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है।
आदेश में कहा गया है कि आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को दवा दुकानों, अस्पताल, क्लीनिक, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, दुध, एलपीजी गैस, न्यूज़ पेपर की होम डिलिवरी को छोड़कर शेष सारी गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। सभी सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हाल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। सभी पान-सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, चाय, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों, दुकानों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में केवल दवा दुकानों, अस्पताल, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को अपने निर्धरित समय पर खुलने की अनुमति होगी। दवा दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। ऑक्सीजन सिलेण्डर की होम डिलिवरी की जा सकेगी। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी राजनांदगांव द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी, किन्तु मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक होगा साथ ही टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खेलने हेतु जिला खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा, जिसका पालन आवश्यक होगा। कृषि संबंधी कार्यों के लिए जिले के कीटनाशक दवा-राासायनिक खाद विक्रेताओं एवं कृषि उपकरणों से संबंधित दुकान, छड़, सिमेंट, हार्डवेयर, चश्मा दुकान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, धोबी (लांड्री, ड्रायक्लीनर्स) को दोपहर 3 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी, किन्तु सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनिटाइजर का उपयोग आवश्यक होगा। जिले के समस्त डाकघर, कोरियर सेवाओं को महत्वपूर्ण पत्र, पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण के लिए कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी। वनोपज से संबंधित कार्य संग्रहण, विपणन एवं परिवहन आदि की अनुमति होगी। सभी ऑनलाईन डिलीवरी जैसे अमेजान, फ्लिपकार्ट एवं अन्य द्वारा होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
विश्वविद्यालय, महाविद्यालयीन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्टेशनरी, फोटो कापी, कम्प्यूटर (ऑनलाईन सेंटर) से संबंधित दुकानों को प्रात: 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। जोमेटो, स्वीगी आदि कंपनियों तथा रेस्टोरेंट एवं होटल द्वारा होम डिलिवरी रात्रि 9 बजे तक की
जा सकेगी। सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त पर फल, सब्जी को गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक ही होगी। इसी अवधि में किराना सामग्री, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डा की दुकानों को खोलने की छूट होगी, कोई भी व्यवसायी दुकान में तीन से अधिक कर्मचारी नहीं रख सकेगा। मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित नगरीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई करेंगे। आटाचक्की प्रात: 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी, किन्तु दुकान पर ग्राहकों को एकत्रित नहीं किया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं (किराना, फल, सब्जी, आलू, प्याज) थोक का परिवहन करने वाले वाहनों को ट्रांस्पोर्ट नगर से शहर के भीतर केवल रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक माल अनलोडिंग करने की छूट होगी। पेट्रोल पंप अपने निर्धारित समय पर सभी के लिए खुल सकेंगे। स्कूटर, मोटरसाइकल रिपेयरिंग व पंचर रिपेयरिंग व ऑटोपार्ट्स की दुकानों को शाम 3 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 6 बजे से संध्या 7.30बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं पशुचारा देने के लिए प्रात: 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहक को सिलेण्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे। विद्युत उपकरणों (पंखा, कूलर, फ्रीज, एसी इत्यादि) के मरम्मत एवं प्लम्बर, सेनिटरी फिटिंग से संबंधित दुकानें, इलेक्ट्रानिक्स की दुकानें दोपहर 3 बजे तक खुली रह सकेंगे तथा घर पहुँच रिपेयरिंग सुविधा दे सकेंगे। छूट प्राप्त दुकानों के व्यवसायी के घर में यदि कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। यदि मौके पर दुकान खुला पाया गया, तो दुकान सील कर अर्थदण्ड अधिरोपित की जायेगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था रखते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा आदि श्रममूलक कार्य संचालित हो सकेंगे। निजी भवन निर्माण, मरम्मत कार्य कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए दोपहर 3 बजे तक कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। ऑनलाईन होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। टेलीकॉम, रेल्वे के रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत् संचालित रहेंगे। बैंकों में समस्त प्रकार के लेन-देन दोपहर 3 बजे तक सम्पादित कर सकेंगे। लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेन्टर दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे। सभी प्रकार के सभा, जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में राजनांदगांव जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकाम रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी, इन यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही इनका ई-पास मान्य किया जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल पैथोलाजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहन एवं ऑटो में ड्राइव्हर सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागम के लिए ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए परिचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का
उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। जिले के समस्त शासकीय कार्यालय अपने निर्धारित समय पर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अतिआवश्यक कार्यों के लिए खुलेंगे, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पंजीयन कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे, जिसमें पंजीयन कार्य टोकन सिस्टम से किया जायेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
उपरोक्त को छोड़कर अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानें, दुकान सप्ताह में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रात: 6 बजे से 3 बजे तक खुली रह सकेगी, जिसमें कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए व्यवसाय करना आवश्यक होगा। सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण अथवा विक्रय के लिए मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। सभी पात्र व्यवसायियों एवं उनके कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा सभी का टीकाकरण प्राथमिकता से कराया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन आवश्यक होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
 



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