छत्तीसगढ़: कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास धारा 144 लागू, पढ़े पूरी खबर
उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर कांकेर और उसके आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 लागू किया गया है। जो 6 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील रहेगा। किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली-जुलूस या नारेबाजी इत्यादि केेे लिए कलेक्ट्रेट परिसर और परिसर के आस-पास 200 मीटर की दूरी को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।