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छत्तीसगढ़: कल से यहां ख़त्म हुआ लॉकडाउन, कलेक्टर ने दी अनुमति

छत्तीसगढ़: कल से यहां ख़त्म हुआ लॉकडाउन, कलेक्टर ने दी अनुमति
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राजनांदगांव, कलेक्टर ने कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जिले में सभी संबंधित उपाय एवं आवश्यक प्रतिबंध अधिरोपित किए थे। कलेक्टर तारण सिन्हा ने सार्वजनिक आवागमन एवं व्यवसायिक गतिविधियों में अधिरोपित समय-सीमा बंधन को समाप्त करते हुए सभी व्यावसायिक संस्थानों को अपने पूर्व प्रचलित समय पर कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए संचालन करने की अनुमति दी है।
आदेशानुसार सभी व्यवसायिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान, मॉल एवं हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर राज्य शासन या जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा। यह आदेश 14 जुलाई 2021 से प्रभावशील होगा।
 



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