कलेक्टर ने जारी किया लॉकडाउन से संबंन्धित संशोधित-आदेश
बालोद। कलेक्टर ने सशोधित-आदेश जारी कर कहा कि शासन की जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध मेें पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधो में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी।
उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेषों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्ताें का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण बालोद जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है। कार्यालय के आदेश 5 अप्रैल में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण बालोद जिला शहरी और ग्रामीण के लिए आदश् जारी किया गया है। जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में संपूर्ण बालोद जिला क्षेत्र भीतर स्थित व्यावसायिक प्रतिश्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।