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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 8 से 3 बजे तक खोलने कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 8 से 3 बजे तक खोलने कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
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कोण्डागांव। जिले में कोरोना संकमित मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए कलेक्टर ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और फास्ट फूड दुकानों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है। जिसके अनुसार अब जिले में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। 

कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने इसके अतिरिक्त होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों को प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। ग्राहकों को भोजन केवल घर ले जाने की सुविधा रहेगी। जिले के सभी शासकीय कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहकर शासकीय कार्यो का सम्पादन करेंगे। जिसके लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा परंतु शेष कर्मचारियों को मुख्यालय में ही निवासरत रहना होगा और वे अपना मोबाइल चालू रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हे कार्यालय में बुलाया जा सके। गुपचुप, चाट, फास्ट फूड की दुकाने 08ः00 बजे से 03ः00 बजे तक खुलेंगी। उसके पश्चात होम डिलिवरी द्वारा विक्रय किया जा सकता है। साथ ही अब प्रतिदिन खाद्य एवं औषधि अधिकारी से जिला अस्पताल के कोविड सेन्टर में भर्ती मरीजों के भोजन का जाँच भी की जाएगी ।


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