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कोरोना प्रकोप: संस्थान, कारखाने एवं उपक्रमों में नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी

कोरोना प्रकोप: संस्थान, कारखाने एवं उपक्रमों में नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी
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गरियाबंद। कोविड को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार जिले के संस्थान/कारखाने/ उपक्रम में नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु कलेक्टर श्री निलेश क्षीरसागर द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।  


कारखाने के प्रवेश द्वारा, कैन्टीन, शिशु घर, वॉशरूम, टॉयलेट, ऑफिस बिल्डिंग, लेबर क्वार्टर, भवन उपकरण, लिफ्ट, सिंक, पानी के स्थान, दीवारे तथा सतहे, वाहनों, मशीनों, बैठक कक्षो, सम्मेलन हॉल, बरांडा, पोर्च, कैबिन तथा अन्य खुली जगह सहित सम्पूर्ण परिसर को सेनेटाईजेशन करने के पश्चात ही कारखाने में कार्य प्रारंभ करे। कारखाने में पर्याप्त मात्रा में नोज मास्क, दस्ताने, सेनिटाईजर एवं हैण्डवॉश की व्यवस्था करे। कार्यक्षेत्र परिसर में सघन रूप से हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाये। इस हेतु सभी कार्यक्षेत्र परिसर में हाथ धोने के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाये। नियमित हॉउसकीपिंग व्यवस्था को बनाये रखे जिसमें नियमित सफाई, उपकरण और कार्य के वातावरण की अन्य तत्वों को कीटाणुरहित करे। अच्छे स्वच्छता की आदतों से भलीभांति परिचय कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये। समस्त कार्य स्थलों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन किये जाये। कारखाना परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रमिको/कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग करे। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्य रूप से स्प्रे कर सैनिटाईज किया जाये। सुरक्षा की दृष्टिकोण से कारखाने का संचालन क्रमबद्ध रूप से करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। श्रमिकों को श्वसन संबंधी रीति एवं सावधानियों के लिए प्रोत्साहित करें, जिसमें खांसी और छींक के दौरान मुंह को ढकना शामिल है। कोविड-19 संबंधित लक्षण पाये जाने पर उनके उपचार की व्यवस्था किया जाये। आस-पास के अस्पताल एवं क्लिनिक जो कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो, को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध कराया जावे। कार्यस्थल पर दो पालियों के मध्य एक घण्टे का समय अन्तराल रखा जावे तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी अन्तराल रखें। कारखाने में श्रमिकों /कर्मचारियों के एक जगह इकठ्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जाये। कार्यस्थल, बैटकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिए कम से कम छ: फीट की दूरी बनाकर रखा जावे। अपने श्रमिको/कर्मचारियों को कोविड-19 के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देवें तथा इसके बचाय हेतु कर्मचारियों को सावधानियाँ रखने के लिए प्रोत्साहित की जाये। इसके बचाव के संबंध में एस.ओ पी. बनाया जाकर श्रमिको को अवगत कराये। कोरोना वायरस कोविड -19 के लक्षणों एवं बचाव के साधनों हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाये तथा इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हेतु संस्थान में बैनर, पोस्टर तथा नोटिस बोर्ड लगाया जाये। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार श्रमिको/कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के संबंध में प्रोत्साहित करे। वैक्सीन लगवाने हेतु संबंधित श्रमिको/कर्मचारियों को सुविधा अनुसार बारी-बारी से आवश्यक अतिरिक्त समय एवं सहूलियतें प्रदान की जाये। कोविड-19 से संक्रमित अथया वैक्सीनेशन से प्रभावित किसी भी श्रमिको/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में कटौती नही किया जाये, सेवा छटनी अथवा सर्विस ब्रेक न किया जाये बल्कि उन्हे आवश्यकता अनुसार अवकाश एवं संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावे। ऐसे समस्त परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित श्रमिक/कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यो को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये।  


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