46 कीटनाशक दुकानों को विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
महासमुंद। कृषि विभाग के उप संचालक एसआर डोंगरे ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करने पर झलप के मनोहर किराना स्टोर्स एवं सांई ट्रेडर्स का उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
उन्होंने बताया कि संबंधित दुकानदार लंबे समय से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे तथा टाप-20 उर्वरक क्रेताओं की सूची में कृषकों को अत्यधिक मात्रा में यूरिया का विक्रय भी किया था। इसी तरह जिले के अन्य प्रतिष्ठानों बागबाहरा के श्रीहरि कृषि केन्द्र पिथौरा के शिवम ट्रेडर्स, सरायपाली के राजेश अग्रवाल, ओम फर्टिलाइजर, अग्रवाल ट्रेडर्स का लाइसेंस पूर्व में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करने के कारण 21 दिवस के लिए निलंबित किया गया था।
कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 का उल्लंघन करने के कारण महासमुंद विकासखंड के 09, बागबाहरा के 11, पिथौरा के 09, बसना के 08 एवं सरायपाली के 09 कुल 46 कीटनाशी प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जवाब संतोषप्रद नहीं दिए जाने की स्थिति में संबंधित फर्म के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।