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विवाह कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज

विवाह कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज
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सूरजपुर। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण, बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए शासन और प्रशासन से आवश्यक निर्धारित गाईडलाइन जारी किए गए हैं।
कोरोना के गाईडलाइन के आदेश का पालन कराने, समझाईश देने और जागरूक करने निरंतर जिला प्रशासन और पुलिस अमला से किया जा रहा है। लेकिन लोगों से उल्लंघन और अवहेलना किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन अवधि में विवाह में व्यक्तिों की निर्धारित संख्या तय की थी। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के बढ़ोतरी को देखकर संपूर्ण जिले में विवाह कार्यक्रम को निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
8 मई को भैयाथान तहसील के अंतर्गत ग्राम गंगोटी में राम किशुन सिंह दुल्हन के बड़े पिता और रमेश सिंह दुल्हन के पिता विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जहां लॉकडाउन और शादी में निर्धारित संख्या का उल्लंघन करते पाया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्धारित संख्या से 50-60 से अधिक लोगों को शाम 7 बजे बुलाकर भोज कराया जा रहा था। जिस पर भैयाथान एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत के निर्देश पर तहसीलदार प्रतीक जायसवाल, पुलिस अमला और हल्का पटवारी ने निरीक्षण किया गया।
हल्का पटवारी ने शादी प्रारंभ होने से पूर्व भी निर्धारित गाईडलाइन का पालन और अनुमति का पालन करने सूचना दी गई थी। आदेश की अवहेलना और नियमों का उल्लंघन करने पर राम किशुन सिंह और रमेश सिंह पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार प्रतीक जयसवाल, पुलिस अमला और हल्का पटवारी मौजूद थे।
 



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