पंजीकृत, बीपीएल राशन कार्डधारियों को जुलाई से नंवबर तक किया जाएगा चावल का निःशुल्क वितरण
बीजापुर । कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित तथा अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डों में (एपीएल को छोड़कर) माह जुलाई से नंवबर 2021 तक खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण होगा। इस संबंध में प्रत्येक राशन कार्डधारी को पात्रता के आधार पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अथवा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत चावल का निः शुल्क वितरण किया जायेगा इस परिपेक्ष्य में सहायक खाद्य अधिकारी बीएल पदमाकर ने बताया कि जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से संलग्न 60755 बीपीएल राशनकार्ड में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, निः शक्तजन, एकल निराश्रित तथा अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डों पर माह जुलाई से नंवबर 2021 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अतिरिक्त आबंटन के समान अथवा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के पात्रता अनुसार निः शुल्क चावल का वितरण किया जायेगा। पंजीकृत बीपीएल कार्डधारी आबंटन अनुसार चावल निःशुल्क प्राप्त करेंगे व अन्य शेष खाद्यान्न सामग्री जैसे चना, गुड, शक्कर एवं केरोसीन का निर्धारित दर पर वितरण किया जावेगा साथ ही सामान्य परिवार के लिए जारी एपीएल राशन कार्डधारियों को निर्धारित दर अनुसार ही खाद्यान्न सामग्री की पात्रता होगी।