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बेमेतरा जिले में होली पर्व को लेकर जारी हुए दिशा निर्देश, सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम रहेंगे प्रतिबंधित

 बेमेतरा जिले में होली पर्व को लेकर जारी हुए दिशा निर्देश, सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम रहेंगे प्रतिबंधित
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बेमेतरा| कलेक्टर ने आज एक आदेश जारी कर कहा कि  बेमेतरा जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर वर्तमान में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसका एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने आम जनता को होली त्यौहार मनाने दिशा निर्देश जारी किए हैं। 

कनेक्टर शिव अनंत तायल ने कहा कि होली पर्व मे सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड-19 नियंत्रण के लिए भारत सरकार से जारी निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शासन से समय-समय पर जारी निर्देशों, मापदंडो व गाईड लाईन का अक्षरशः पालन करना होगा। होली त्यौहार पर समूह में 10 से अधिक लोगों का एक साथ धूमना प्रतिबंधित रहेगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। समिति प्रबंधक, संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह ध्यान रखा जाए कि होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाए। जिले में होली त्यौहार पर कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाये तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा, साथ ही मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा नहीं तो संबंधित दुकानदार ओर खरीददार के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। 
 


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