कोरोना से बचाव के लिए खाद्य कारोबारी व दवा व्यापारियों को जारी किए दिशा निर्देश
कोण्डागांव। उप संचालक खाद्य औषधि प्रशासन ने समस्त खाद्य कारोबारी एवं दवा व्यापारियों के लिये दिशा निर्देश जारी किया है। कोविड-19 के प्रभाव से बचाव के लिए जांच और टीकाकरण लगवाने के निर्देश दिए हैं।
इसके तहत खाद्य व्यापारी जैसे किराना, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, फल दुकान या अन्य किसी प्रकार के खाद्य व्यापारी के साथ-साथ दवा व्यापारियों, जो 45 वर्ष से अधिक को अपने नजदीकी कोरोना जांच केन्द्र में अपना और अपने स्टाॅफ का कोविड-19 टेस्ट अवश्य करना को कहा गया है। साथ ही उन्हें कोविड टीकाकरण और कोविड जांच संबंधी रिपोर्ट अपने दुकान में संरक्षित रखना होगा। जिसे निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन दुकानों में उपस्थित विक्रेता एवं ग्राहकों को अनिवार्य रूप से नाक और मुँह को मास्क या रूमाल से ढ़ककर रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दुकान में प्रवेश पूर्व हाथ धोना अनिवार्य है।
किसी भी दुकान में खड़े ग्राहाकों के बीच 1 से 2 मीटर की दूरी बनाना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में सामग्री निर्माण के दौरान रसोईया या अन्य कर्मचारियों को कैप, ग्लब्स, मास्क, एप्रेन पहनना आवश्यक होगा। इस आदेश का पालन ना किए जाने पर समस्त जिम्मेदारी प्रतिष्ठान संचालक की मानी जाएगी और इस पर नियमानुसार कर्यवाही भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी खाद्य और दवा व्यापारियों को अपनी कोविड जांच और टीकाकरण की जानकारी वाट्सएप मो0 न. 7089926123 पर भेजना अनिवार्य होगा।