अब छतीसगढ़ के इस जिले में भी रविवार को सभी दुकानें रात्रि 8:00 बजे तक खुलेंगीं
बेमेतरा: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भोसकर विलास संदीपान ने आज एक आदेश जारी कर कंडिका 01 मे प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शाॅपिंग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकाने (आबकारी भाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरुप), ठेला, सेलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/छबिगृह, स्विमिंग पुल, व जिम इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित करते हुए उनके प्रचलित समय से शाम 8ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
जिले मे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेमेतरा जिले में आमजनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यंत युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में क्रमशः सुधार होने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्ववती कंडिका 02, 04, 26, 27 को विलोपित करते हुए नवीन कंडिका 02, 26 अन्तः स्थापित की जाती है।
कंडिका 26 मे प्रतिदिन शाम 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।