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सरगुजा संभाग के इस जिले में 26 अप्रैल से 5 मई तक बढ़ी लॉकडाउन, आदेश जारी

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जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार की ओर से जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में कलेक्टर महादेव कावरे ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला जशपुर में सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर महादेव कावरे ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जषपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अपै्रल सुबह 6:00 बजे से 5 मई सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उपरोक्त दर्शित अवधि में जशपुर जिले के सभी सीमाएॅ पूर्णत: सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पम्प संचालकों की ओर से केवल शासकीय वाहन,शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, पे्रस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। वाहन चालक और वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक बाजार, फल एवं सब्जी की दुकाने पूर्णत: बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी, फल, राशन स्थानीय प्रशासन की ओर से घर पहुंच के तहत् सेवा देगा। ठेले वाले कॉलोनियों में जाकर सब्जी, फल, राशन सामग्री, खाद्य तेल, नमक, आटा, चिकन, मटन, मछली व अंडा घर पहुंच सेवा के माध्यम से विक्रय कर सकेंगे। लेकिन किसी दुकान से नहीं विक्रय कर सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन अवधि 5 मई सुबह 6:00 बजे तक जशपुर जिला अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किराना दुकानदारों के द्वारा आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक घर पहुंच सेवा (होम डिलिवरी) के माध्यम से कोविड-19 के मापदंडों का पालन किया जा सकेगा, लेकिन दुकान खोलकर ग्राहकों को विक्रय नहीं किया जाएगा। ई-कामर्स जैसे- अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्थानीय ऑनलाईन सेवा होम डिलिवरी से हो सकेगी लेकिन इसके लिए कोई दुकान नहीं खुलेगा। किराना दुकानों में खाद्य सामग्री परिवहन के माध्यम से अनलोडिंग का कार्य रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के मध्य किये जाने की अनुमति रहेगी। दुग्ध वितरण, तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों में वितरण की समयावधि सुबह 8:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक एवं शाम 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है, कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए सुबह 8:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक और शाम 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। जशपुर जिले में संचालित शासकीय उचित मुल्य की दुकान सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक टोकन सिस्टम सेनियमित रूप से संचालित होगी। शासकीय उचित मुल्य की दुकान के संचालन के समय दुकान के सामने रस्सी, बांस, बल्ली का घेरा लगाना आवश्यक होगा। दुकान संचालक को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा तथा क्रेता को भी मास्क का उपयोग के साथ ही साथ 2 गज की दुरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। शासकीय उचित मुल्य की दुकान के सामने क्रेताओं के लिए चुने का घेरा कराना आवश्यक होगा। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियॉ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंग तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहॅुच सेवा उपलब्ध कराएंगे। जशपुर जिले में संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए ढाबा (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर) केवल खाना पार्सल करने की सुविधा रात 9:00 बजे तक रहेगी, ढाबा में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आदि से संबंधित सभी विभागीय कार्य के लिए कर रहे मजदुरों और मशीनरी वाहन को कैम्प से कार्यस्थल तक ही जाने की अनुमति होगी। मजदूरों को कार्यस्थल पर ही कैंप में रहना होगा। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ऑनसाईट मजदुरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
उपरोक्त अवधि में जशपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय,षासकीय सार्वजनिक, अद्र्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि ए.टी.एम., टेलीकॉम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, कोविड कार्य के लिए राजस्व विभाग, मनरेगा कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियॉ बंद रहेगी। बैंक कार्यालयीन कार्य ग्राहक सेवा नहीं और ए.टी.एम. में पैसे डालने के लिए खुले रहेंगे। ए.टी.एम. में कोविड-19 के मापदंड का पालन कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी। उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव डयूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु सभी बैंक, शाखाएॅ सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल,डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस.केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगें। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे-कांटेक्ट टेऊसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।
अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकॉम और रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 और दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन के लिए ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णत: प्रतिबंध रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्ति जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय व उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील, थाना और पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज और कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारियां, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इनशासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सेनेटाईजर करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दंडाधिकारी अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियॉ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश 26 अप्रैल सुबह 6.00 बजे से लागू होगा।
 



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