छत्तीसगढ़ पर फिर पड़ा Corona का साया,एक ही दिन में इस जिले में मिले इतने कोरोना मरीज,जानिए किस जिले में कितने एक्टिव केस ?    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 10 नए मरीज मिले, कहां कितने केस मिले, देखें सूची…    |    प्रदेश में थमी कोरोना की रफ्तार, आज इतने नए मामलों की पुष्टिं, प्रदेश में अब 91 एक्टिव केस    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    BREAKING : प्रदेश में आज 15 नए कोरोना मरीजों पुष्टि, देखें जिलेवार आकड़े    |    प्रदेश में कोरोना का कहर जारी...कल फिर मिले इतने से ज्यादा मरीज, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार    |    छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 14 नए मरीज...इस जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित,कुल 111 एक्टिव केस    |    सावधान : छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहा कोरोना...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    Corona update: प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत...इलाज के दौरान तोड़ा दम    |

बेमेतरा जिले में इस तारीख तक बढ़ा लॉकडाउन , जाने क्या क्या खुले रहेंगे

बेमेतरा जिले में इस तारीख तक बढ़ा लॉकडाउन , जाने क्या क्या खुले रहेंगे
Share

बेमेतरा। कलेक्टर व जिला दंडाधकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई 2021 सुबह 6.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
बेमेतरा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढऩे की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा के लिए निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरांत कोरोना वायरस की चेन को तोडऩे तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त पुनरीक्षिण निर्बंधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण बेमेतरा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।
अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैं, शिव अनंत तायल, कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी, जिला बेमेतरा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं:-
बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 17 मई 2021 सुबह 6:00 से 31 मई 2021 के सुबह 6:00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बेमेतरा जिले की सभी सीमायें पूर्णत: सील रहेंगी।

उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियॉ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी:-

सभी व्यवसायों का संचालन सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगा।
जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
बेमेतरा जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यत: आम जनता के लिए बंद रहेंगे, शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। कार्यालयीन और आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए सभी कार्यालय खोले जायेंगे। इस अवधि में शासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषेध रहेगा। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेंगी।
सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजित में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी। सभी प्रकार की थोक मंडियॉ और थोक सब्जी बाजार आम जनता के लिए बंद रहेंगे, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगी। आम उपभोक्ताओं को पूर्ववत स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से फल/सब्जियॉ प्रत्येक दिवस सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।
सभी पान/सिगरेट, ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होटलों व रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी/टेक-अवे की अनुमति रहेगी, किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता के लिए होम डिलीवरी रात 10:00 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर दोपहर 2:00 बजे तक खोले जाएंगे, किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जाएगी। कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय के लिए दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत के लिए दुकानों को सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।
वाहन मरम्मत/पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन के लिए सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक अनुमति रहेगी। वाहन विक्रय हेतु शो-रूम नहीं खुलेंगे, किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेगें तथा। उपयुक्त कोविड व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा।
समस्त प्रकार की एकल दुकानें और एकल किराना/डेली नीड्स दुकानें, फल/सब्जी, अन्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध/दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक खोली जा सकेगी, किन्तु मॉल/सुपर मार्केट/सुपर बाजार में स्थित दुकाने नहीं खुलेगी। किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदंड के साथ 30 दिवस के लिए दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। संबंधित दुकानदार फल/सब्जी, अन्डा, मास, मछली, पोल्ट्री व किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। स्थापित बाजारों में स्थित दुकाने रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में उनके सामान्य समय सुबह 6:00 बजे से खुलते हुये दोपहर 2:00 बजे तक खोली जा सकेगी, मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी। निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, ए.सी. कूलर संबंधी स्थानीय/एकल दुकाने रविवार को छोड़कर शेष सभी दिवस सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोली जा सकेगी।
ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी की जा सकेगी। थोक किराना/अनाज बाजार तथा आलू, प्याज विक्रेता सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेंगे। को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुये सभी पोस्ट ऑफिस, सभी बैंकों और बीमा कार्यालय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित समयावधि में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुये संचालित रहेंगे। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानों, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर की ओर से समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय के लिए सुबह 6:00 बजे से दोपहर: 2:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाइट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साइट कार्यो एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति रहेगी, किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि के लिए खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। इन एजेन्सीयों में कार्यरत कर्मचारी। उपयुक्त कोविड व्यवहार का पालन सुनिश्चित करते हुये ड्यूटी करेगें। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी, बेमेतरा द्वारा पूर्व निर्धारित समयावधि में। उपयुक्त कोविड व्यवहार का पालन सुनिश्चित करते टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी तथा अन्य सेवायें प्रतिबंधित होंगी, उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क मास्क वितरण अथवा विक्रय के लिए मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान कर्मचारियों को मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन (कोरोना कफ्र्यू) लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ जैसे होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपालकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बेमेतरा जिले से अन्यत्र जिले/अंतर्राज्यीय यात्रा में जाने वाले यात्रियों को 48 घंटा पूर्व ई-पास/मैनुअल पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/ एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता की ओर से जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जा सकेगा।
कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण के लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हास्पीटल आवागमन के लिए ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए परिचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।
यह आदेश कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अस्पताल, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व चैंकी, नगर पालिका/पंचायत, जनपद कार्यालय के लिए लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, अग्निशमन, नगर पालिका सेवायें जिनमें सफाई सिवरेज तथा कचरे का डिस्पोजल भी शामिल है, पर लागू नहीं होगा। परंतु इन कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश निषेध रहेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी अन्य सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियॉ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है, वर्तमान परिवेश में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है। इस आदेश का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार व कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा जारी निर्देश अंतिम व सर्व संबंधितों को मान्य होगा। यह आदेश 17 मई सुबह 6:00 बजे से 31 मई 2021 को सुबह 6:00 बजे तक प्रभावशील होगा।
 



Share

Leave a Reply