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बेमेतरा जिले मे अब 17 की सुबह 6 बजे तक लाॅकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बेमेतरा जिले मे अब 17 की सुबह 6 बजे तक लाॅकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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बेमेतरा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर सम्पूर्ण बेमेतरा जिला को 05 मई प्रातः 06ः00 से 17 मई प्रातः 06ः00 बजे तक निम्नांकित शर्तो के अधीन कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) घोषित किया गया है। बेमेतरा 01 मई द्वारा क्रमशः फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्राॅसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल, नमक एवं अन्य खाद्य सामाग्री), पेट्रोल पम्प व बैंकों को कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये सामान्य रूप से संचालित किये जाने संबंधी आदेश पारित किये गये थे, इसी तरह स्टेशनरी, फोटोकाॅपीयर व कम्प्यूटर शाॅप को उपरोक्त निबंधनों के तहत समयावधि प्रातः 08ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्यदिवस कार्य संचालन की अनुमति कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये जारी की गयी थी। बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 05 मई प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बेमेतरा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध आरोपित किये गये थे।
बेमेतरा जिले में कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या की समीक्षा करने पर प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि परिलक्षीत होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा 05 मई के प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावशील किया गया था तथा सम्पूर्ण जिला बेमेतरा को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे।
बेमेतरा जिले के अंतर्गत उपरोक्त अवधि में लगाये गये प्रतिबंधों तथा अधिरोपित शर्तो व जिले को घोषित कंटेनमेंट जोन के परीणामों का आंकलन करने पर तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. शासन से प्राप्त अनुदेशों के तारतम्य में बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस का चेन तोड़ने करने पुनः बेमेतरा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन सम्पूर्ण बेमेतरा जिला को 05 मई प्रातः 06ः00 से 17 मई के प्रातः 06ः00 बजे तक निम्नांकित शर्तो के अधीन कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, इस अवधि में बेमेतरा जिले की सम्पूर्ण सीमायें पूर्णतः सील रहेंगी। इस अवधि में कृषि क्षेत्र, बीज उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी एवं उनकी मरम्मत के लिए दुकानों व गोदामों को खुलने व उर्वरक ट्रकों की आवाजाही प्रातः 06ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक अनुमति रहेगी। किराना सामाग्री, ग्राॅसरी की होम डिलीवरी प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स/चलित ठेला/पिकअप/मिनी ट्रक एवं अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। दैनिक आवश्यकताओं के सामाग्री की होम डिलीवरी बिना दुकान खोले की जा सकेगी तथा सुपर मार्केट में स्थित दुकाने इस अवधि में नहीं खुलेगी अर्थात बंद रहेगी। बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सभी प्रकार के व्यवसायिक लेन-देन के लिए खुलने के लिए अनुमति होगी, परंतु इन संस्थानों में कोरोना प्रोटोकाॅल का पूर्णतः पालन पूर्ववत आदेशों के अनुरूप करना आवश्यक होगा। डाक/डाक सेवायें (कोरियर) के लिए अनुमति होगी, परंतु ई-काॅमर्स की सेवायें बंद रहेंगी। इलेक्ट्रीशियन/प्लम्बर/ऐसी, कूलर मैकेनिक/सेनेटरी फिटिंग की घरेलू सेवायें तथा इनकी मरम्मत की अनुमति होगी, परंतु इनसे संबंधित दुकानें बंद रहेंगी। एल.पी.जी. गैस सिलेंडर की दुकानें केवल टेलिफोनिक या आॅनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहंुच सेवा उपलब्ध करायेंगे। फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली, डेयरी एवं डेयरी उत्पाद प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स/चलित ठेला/पिकअप/मिनी ट्रक एवं अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी तथा इनसे संबंधित दुकानें बंद रहेंगी। ठेला द्वारा घुम-घुमकर समान विक्रय किया जायेगा। सभी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 की जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा सामाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06ः00 बजे से 08ः00 बजे तक सायंकालिन अखबार सायं 05ः00 बजे से 06ः30 बजे तक ही वितरण की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध वितरण के लिए कोई पार्लर/दुकान नहीं खोले जायेंगे, केवल दुग्ध दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग व मास्क आदि का प्रयोग कर निर्धारित अवधि में दुग्ध क्रय-विक्रय किया जा सकेगा। आटा चक्की की दुकानें प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय (पंजीयन विभाग) न्यूनतम कर्मचारियों के साथ टोकन सिस्टम के आधार पर (50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ) कोरोना गाईडलाईन के तहत खोलने की अनुमति होगी। आॅनलाईन, होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी। शहर (नगरीय क्षेत्र) में रेस्टोरेंट, हाॅटल का संचालन इस अवधि में नहीं होगा। अर्थात ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाईनिंग तथा टेक अवे की सुविधा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। निर्देशों का पालन न करने व अत्यधिक भीड-भाड होने पर संबंधित संस्थान सील की जा सकेगी। सभी शासकीय विभागों, लोक निर्माण, जलसंसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा आदि के श्रममूलक कार्य निर्धारित अवधि तक चलेंगी तथापि निजी कंस्ट्रक्सन इस अवधि में नहीं होंगी तथा औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (व्देपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण की अनुमति रहेगी तथा लाॅकडाउन की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक्स तथा पशु चिकित्साल को उनके निर्धारित समयावधि में खुलने के अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों को दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। नजर के चश्मे की दुकान प्रातः 08ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये अपना कार्य संपादन कर सकेंगे। बेमेतरा जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक व निजी कार्यालय इस अवधि में बंद रहेंगे तथापि जिन विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें कोरोना कोविड-19 के कान्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टीव सर्विलांस, वैक्सीनेशन तथा कोरोना जागरूकता एवं अन्य सुसंगत कार्यो हेतु लगायी गयी है वे इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होंगे। टेलिफोन संचालन एवं रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाॅप, लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन तथा धान मिलिंग हेतु परिवहन, एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, किन्तु चिकित्सालय व ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे। सामाग्रीयों के लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 04ः00 बजे तक की जा सकेगी। उक्त अवधि के प्रत्येक रविवार को अत्यावश्यक सेवायें (हास्पीटल, क्लीनिक, मेडिकल सेवाओं को छोड़कर) समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। कंटेनमेंट घोषित अवधि में बाजार/हाॅटल/रेस्टोरेंट/मैरिज पैलेस/माॅल क्लब, स्वीमिंग पूल/सुपर मार्केट/सभी धार्मिक स्थल/कोचिंग क्लासेस, स्कूल एवं महाविद्यालय/पान व सिगरेट, शराब की दुकाने/पर्यटन स्थल/मोबाईल शाॅप/नाई की दुकाने(सेलून)/उद्यान/मण्डी (लोडिंग-अनलोडिंग की अवधि को छोड़कर) जिम/सामुदायिक आयोजन/जुलूस, सभा, राजनैतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। यह आदेश कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अस्पताल, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व चैंकी, नगर पालिका/पंचायत, जनपद कार्यालय हेतु लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, अग्निशमन, नगर पालिका सेवायें जिनमें सफाई सिवरेज तथा कचरे का डिस्पोजल भी शामिल है, पर लागू नहीं होगा। परंतु इन कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आमजनता का प्रवेश निषेध रहेगा। इस अवधि में राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा का संचालन किया जा सकेगा। कोविड केयर संेटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे। पेट शाॅप, एक्वेरियम केवल पशुचारा देने हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मीडियाकर्मी अपना कार्य यथासंभव वर्क फ्राम होम से संचालित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर आने पर अपना आई.कार्ड. साथ रखेंगे तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भा.द.स. 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है वर्तमान परिवेश में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है इस आदेश का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार व कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा जारी निर्देश अंतिम व सर्व संबंधितों को मान्य होगा। यह आदेश 05 मई 2021 प्रातः 06ः00 बजे से 17 मई 2021 को प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावशील होगा।
 



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