जिले के वार्ड 11 में माइक्रो कंटेमेंट जोन घोषित
उत्तर बस्तर कांकेर। भारत सरकार स्वास्थ्य ङ्म परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार जिला उत्तर बस्तर कांकेर के विकासखंड चारामा अंतर्गत नगरीय क्षेत्र चारामा के वार्ड क्रमांक 15 में 04 व्यक्तियों तथा कांकेर विकासखंड के ग्राम पटौद के वार्ड क्रमांक 11 में 01 व्यक्ति व राजापारा कांकेर में 03 व्यक्तियों के नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी चन्दन कुमार की ओर से कोरोना संक्रमितों के घरों को (पृथक-पृथक) चिन्हित करते हुए 100 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेमेन्ट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कन्टेमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। माइक्रो कन्टेमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी की ओर से घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर की ओर से दी जाएगी। माइक्रो कन्टेमेंट जोन में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी व कृषि कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से माइक्रो कन्टेमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबिंंधत रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर, खंड चिकित्सा अधिकारी के परामर्श, अनुमति से इंसीडेंट कमांडर की ओर से पास जारी किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनेटाईजेशन सुनिश्चित करते हुए माइक्रो कन्टेमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को माइक्रो कन्टेमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा।
स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सविर्लांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व सेम्पल जांच आदि की कायर्वाही की जाएगी।