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अब इस जिले में 16 मई तक रहेगा लॉक डाउन

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कोरिया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एसएन राठौर द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना चेन को तोड़ने कन्टेनमेंट जोन अवधि को बढ़ाते हुए कोरिया जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 16 मई की रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहने का आदेश जारी किया गया है।
इस अवधि में कोरिया जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल (मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, सेनेटाईजेशन आदि) का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले मे रविवार को अस्पताल, पेट्रोल पम्प, दवा दुकान, होम डिलीवरी सेवाएँ को छोडकर शेष गतिविधियों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु-चिकित्सालय एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक भौगोलिक क्षेत्र जैसे वार्ड, मोहल्ला, ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, दुकानों में लोडिंग व अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक दी जाती है।
आटा चक्की एवं मोहल्ले मे स्थित किराना दुकानों को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी परन्तु शापिंग माल एवं सुपर मार्केट को खोलने की अनुमति नहीं होगी। किराना, ग्रासरी, फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन एवं मछली की होम डिलीवरी प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगीअति आवश्यक परिवहन से संबद्ध वाहनों हेतु ऑटो मोबाईल रिपेयरिग शॉप, ऑटोपार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी।
 



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