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अब इस जिले में भी थोड़ी और छूट के साथ 31 तक प्रभावी रहेगा लॉकडाउन, जिले में नए संक्रमित मरीजों के मिलने का औसत 7 से 11 फीसदी

अब इस जिले में भी थोड़ी और छूट के साथ 31 तक प्रभावी रहेगा लॉकडाउन, जिले में नए संक्रमित मरीजों के मिलने का औसत 7 से 11 फीसदी
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भिलाई। दुर्ग जिले में वर्तमान से थोड़ी और छूट के साथ 31 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। देर रात जारी राज्य शासन के आदेश अनुरूप मौजूदा प्रतिबंध में राहत दिए जाने की उम्मीद है। इस संबंध में आज रात तक कलेक्टर का फरमान जारी होने पर वास्तविक जानकारी सामने आ जाएगी।
दुर्ग जिले में कोरोना का खौफ काफी हद तक कम हो चुका है। नए संक्रमित मरीजों के मिलने का औसत 7 से 11 फीसदी के आसपास रह गया है। वहीं रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर बना हुआ है। इस लिहाज से 17 मई की सुबह खत्म हो रहे लॉकडाउन को 31 तक थोड़ी और छूट के साथ बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का संकेत कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पहले ही दे दिया है। इस बीच देर रात राज्य शासन ने आदेश जारी कर नियम व शर्तों के साथ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय कलेक्टर के विवेक पर छोड़ दिया है। दुर्ग में अभी भी कोरोना मरीजों के मिलने का औसत डब्लूएचओ के अनुसार कम खतरे का दायरा 5 फीसदी से बाहर बना हुआ है। लिहाजा यहां पर भी लॉकडाउन 31 मई तक प्रभावी रखे जाने की पूरी उम्मीद है।
राज्य शासन के आदेश में निजी व सरकारी निर्माण कार्यों को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए शुरू करने की छूट दी गई है। इस तरह का छूट दुर्ग जिले में 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किए जाने की स्थिति में प्रदान किया जा सकता है। बैंक, पोस्ट आफिस सहित सरकारी संस्थान के कार्यालयों को 50 फीसदी का रोटेशन अपनाते हुए संचालित करने की अनुमति मिलने का अनुमान है। बाजार क्षेत्र में किराना, डेली नीड्स सहित कुछ जरूरी व्यवसाय को निर्धारित समयावधि के बीच खोलने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन होम डिलीवरी पद्धति को प्राथमिकता दिए जाने का निर्देश व्यवसायियों को दिया जा सकता है। सुबह के कुछ घंटे की समयावधि मांस, मुर्गा, अंडे और सब्जी के व्यवसाय के लिए निर्धारित किया जा सकता है।
राज्य शासन ने होटल और रेस्टोरेंट में 10 बजे रात तक होम डिलीवरी की छूट प्रदान की है। ऐसा आदेश दुर्ग जिले में भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए राज्य शासन के आदेश के अनुरूप रात 9 बजे तक आर्डर का समय तय रहेगा। रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच मालवाहक वाहनों से लोडिंग और अपलोडिंग किया जा सकेगा। शादी विवाह और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम के लिए मौजूदा नियम लागू रहने का अनुमान है। वहीं पर्यटन केंद्र, उद्यान, धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह से भीड़ लगाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन
सनडे अर्थात रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दिन अन्य दिनों के लिए दी गई छूट संशोधित रहेगी। रविवार को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अस्पताल, दवाई की दुकान, पशु आहार केन्द्र, सरकारी राशन दुकान को छोड़ बाकी के व्यवसाय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। टीकाकरण सहित अन्य जरूरी कार्य को छोड़ बिना ठोस कारण के घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ निकाय और पुलिस की टीम कार्यवाही कर सकती ह। कल 16 मई को दुर्ग जिला टोटल लॉकडाउन रहेगा। सब्जी और फल आनलाइन आर्डर से मंगाया जा सकता है। बेवजह घर से निकलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने सभी चौक चौराहे पर पुलिस रविवार को सख्ती बरतेगी। नगर निगम की टीम भी लगातार भ्रमण करते हुए नियम तोडऩे वालों से जुर्माना वसूली की कार्रवाई को अंजाम देगी।
 



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