नाबालिग बालिका की विवाह की सूचना मिलने पर ...जाने क्या है पूरा मामला
बालोद । जिले के बालोद थाना अंतर्गत एक गांव में आज नाबालिग बालिका की विवाह की सूचना मिलने पर संयुक्त रेस्क्यू दल की ओर से उसके विवाह को रूकवाया गया। महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) बालोद, तहसीलदार बालोद, थाना प्रभारी बालोद, बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड लाईन बालोद, सेक्टर सुपरवाईजर, अंागनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन, ग्राम पंचायत के पंच की संयुक्त रेस्क्यू दल द्वारा नाबालिग बालिका के घर पहुॅचकर उसकी उम्र संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया गया। सत्यापन में बालिका की उम्र 17 वर्ष 10 माह मिला। उन्होंने बताया कि दल की ओर से बालिका के परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी के साथ ही विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से अधिक और वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक होने की जानकारी दी गई। बाल विवाह से संबंधित पंचनामा कर बालिका के परिजन से घोषणा पत्र लिया गया व बालिका के बालिग होने के उपरांत ही विवाह किए जाने की समझाईश दी गई। उन्होंने बताया कि परिवारजनों द्वारा बालिका के बालिग होने के उपरांत विवाह किए जाने की सहमति दी गई।