छत्तीसगढ़ : जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले पटवारी की सेवा समाप्ति का आदेश हुआ जारी
बीजापुर | जिले के भोपालपटनम के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी करने वाले पटवारी राजु प्रसाद शाह को शिकायत-जांच के बाद शिकायत सही पाये जाने पर सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपालपटनम में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के जांच में पूर्वजों के नाम पर कृषि भूमि नहीं होने का तथा स्थाई जाति प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय बीजापुर से 2006 में एवं स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीजापुर कार्यालय से 2007 में बनने का लेख किया गया।
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पटवारी द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2020 को जवाब दिया गया कि उनका जाति प्रमाण पत्र न्यायालय की प्रक्रिया के तहत जारी किया गया था एवं चयन के पश्चात् उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ था पटवारी के चयन के पश्चात किए गए सत्यापन के विषय में इस कार्यालय में कोई नस्ती नहीं है। पटवारी की सेवा पुस्तिका कार्यालय तहसीलदार के पास संधारित है अत: इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 171/अधिक/रीडर/ 2020 बीजापुर दिनांक 31 दिसंबर 2020 के द्वारा तहसीलदार उसूर से इनकी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के विषय में जानकारी मांगी गई जवाब में कार्यालय तहसीलदार के पत्र क्रमांक 1245 /तह/रीडर /2021 आवापल्ली दिनांक 01 जनवरी 2021 में लेख किया गया है कि इनके जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र कूटरचित फर्जी पाए जाने के फलस्वरुप नियुक्ति आदेश की शर्त कंडिका 01 के तहत पटवारी की सेवा 02 फरवरी 2021 से समाप्त करने का आदेश जारी किया गया।