लॉकडाउन छत्तीसगढ़: अब इस जिले में भी दोपहिया व चार पहिया वाहन शो-रूम को खुलने की मिली अनुमति
गरियाबंद।
कलेक्टर ने जिले में लाॅकडाउन के लिए पूर्व जारी आदेश में आंशिक छुट देते हुए शर्तो के साथ दोपहिया और चार पहिया वाहन शो-रूम को खोले जाने की अनुमति दी है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार शो-रूम का संचालन प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। कोरोना संकमण के रोकथाम के लिए पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करना होगा।
शो-रूम के बाहर पर्याप्त मात्रा में पानी व हाथ धोने की व्यवस्था व हैण्ड सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। शो-रूम परिसर में अधिक व्यक्ति जमा नही होगें। कोरोना संक्रमण के रोकथाम व जागरूकता के लिए शो-रूम के बाहर पोस्टर, बैनर इत्यादि रखना अनिवार्य होगा । शो-रूम के स्टाप व ग्राहकों द्वारा मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा । किसी भी स्टाप/ग्राहक में करोना संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर उन्हें शो-रूम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि कोई स्टाप अथवा शो-रूम संचालक कोरोना संकमित पाया जाता है तो शो-रूम सील किया जाएगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। उक्त किसी भी कंडिका का उल्लंघन होने पर शो-रूम संचालक के खिलाफ विधिक कार्यवाही किया जाकर शो-रूम सील की जा सकेगी। कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने यह आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया है।