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बड़ी खबर : कलेक्टर ने जिले में सभी प्रकार के बाजार, दुकान, शो-रूम, मॉल आदि को रात 8 बजे तक खोलने की दी अनुमति

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बालोद। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी महोबे ने आदेश जारी कर कहा है, कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हो रहा है। अत: दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किया गया है।

बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगा। बालोद जिला अंतर्गत सभी प्रकार के बाजार, दुकान, शो-रूम, मॉल आदि को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति निम्न शर्तोंं के अधीन दी जाती है:- सभी दुकान, प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से सामाजिक/शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। मास्क पहनना सुनिश्चित करेंगे। हाथ धोना एवं स्वच्छता आदि सुनिश्चित करेंगे। पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, मेडिकल दुकानें, अस्पताल, पशु चिकित्सालय पूर्ण समयावधि तक खुले रहेंगे। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू रहेगा। जिसके दौरान पूर्वादेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ जैसे-होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। रविवार को एक दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सार्वजनिक समारोह आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



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