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इस जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि को प्रातः 06 बजे से शाम 06 बजे तक संचालन की अनुमति

इस जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि को प्रातः 06 बजे से शाम 06 बजे तक संचालन की अनुमति
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उत्तर बस्तर कांकेर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा 31 मार्च एवं 05 अप्रैल 2021 को जारी आदेशानुसार जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत स्थित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के संचालन के लिए समय-सीमा निर्धारित किया गया है, जिसमें आज आंशिक संशोधन आदेश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार जिले के अंतर्गत समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, बार को प्रातः 06 बजे से सांय 06 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर्स, पैथालाॅजी लैब, निजी अस्पताल, क्लीनिक एवं पेट्रोल पंप पूर्ववत् संचालित होंगे। दुग्ध पार्लर, वितरण को प्रातः 06 से सांय 07 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। देशी, विदेशी शराब दुकानों को सांय 06 बजे तक ही संचालन की अनुमति होगी। जिले में नगरीय क्षेत्रों के बाहर संचालित ढाबा, होटल समय-सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, किन्तु सायं 06 बजे के बाद केवल टेक अवे (पार्सल) की अनुमति होगी।
जिले में सांय 06 बजे के बाद अनावश्यक गतिविधियाॅ प्रतिबंधित होंगी। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार का परिवहन, निजी वाहन से घूमना प्रतिबंधित होगा। केवल आपात चिकित्सा एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को प्रतिबंध से छूट होगी, तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जिले में सांय 06 बजे के बाद पार्क, पर्यटन स्थल, अन्य किसी भी स्थान में घूमना, भ्रमण प्रतिबंधित होगा। उक्त समयावधि के बाद जिले के समस्त जीम बंद रहेंगे। जिले में सांय 06 बजे के बाद कोचिंग संस्थानों को संचालन की अनुमति नहीं होगी। अन्य प्रदेश, जिले के वाहनों को कांकेर जिले से गुजरने हेतु समय-सीमा के प्रतिबंध से छूट होगी। उक्त वाहनों को जिले में स्थाई, अस्थाई रूप से ठहरने की अनुमति नहीं होगी ।
निर्धारित अवधि में व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों के संचालकों को कर्मचारियों एवं ग्राहकों के फिजिकल डिस्टेसिंग तथा मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालन की अनुमति होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों, व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 14 अप्रैल 2021 से आगामी आदेश पर्यन्त तक संपूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में प्रभावशील होगा।
 



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