प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित, आदेश जारी, जानें पूरा मामला
महासमुन्द। Principal Suspended प्रभारी प्रधान पाठक राजेन्द्र प्रसाद आचार्य को निलंबित किया गया है। दरअसल शिकायत मिली थी कि स्कूल समय में पढ़ाई छोड़कर मध्यान्ह भोजन के लिये लकड़ी लेने बच्चों को जंगल भेजा जाता था और लकड़ी का गट्ठा लेकर साईकिल से बच्चों से लकड़ी की ढुलाई करवाता था
जारी आदेश के मुताबिक, राजेन्द्र प्रसाद आचार्य, प्रभारी प्रधान पाठक (उच्च वर्ग शिक्षक) शा.उच्च प्राथमिक शाला बेलमुण्डी, विकासखण्ड- सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग.) द्वारा स्कूल समय में पढ़ाई छोड़कर मध्यान्ह भोजन के लिये लकड़ी लेने बच्चों को जंगल भेजना एवं भरी दोपहरी में लकड़ी का गट्ठा लेकर साईकिल से बच्चों से लकड़ी की ढुलाई करवाना, उनकी कर्तव्य के प्रति निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। उक्त कृत्य गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम – 3 (1) उल्लंघन है।
राजेन्द्र प्रसाद आचार्य, प्रभारी प्रधान पाठक (उच्च वर्ग शिक्षक) शास. उच्च प्राथमिक शाला बेलमुण्डी, विकासखण्ड- सरायपाली, जिला – महासमुन्द (छ.ग.) को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है। राजेन्द्र प्रसाद आचार्य को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी – सरायपाली, जिला – महासमुन्द रहेगा।