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निर्धारित दर से अधिक राशि लेने वाले अस्पताल में 10 दिन के लिए मरीजो का पंजीयन निरस्त

निर्धारित दर से अधिक राशि लेने वाले अस्पताल में 10 दिन के लिए मरीजो का पंजीयन निरस्त
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अम्बिकापुर। कोरोना मरीज के ईलाज में शासन से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने वाले एक निजी अस्पताल में 10 दिन के लिए मरीजो का पंजीयन सीएमएचओ ने निरस्त कर दिया है। 


सीएमएचओ डॉ पीएस सिसोदिया ने बताया कि अम्बिकापुर के केदारपुर स्थित एकता हॉस्पिटल को कोविड-19 मरीजो के ईलाज की अनुमति शासन के नियमो के तहत दी गई है। अस्पताल प्रबन्धन से कोरोना मरीज के इलाज के लिए शासन से निर्धारित दर से अधिक राशि लिए जाने की शिकायत मय दस्तावेज प्राप्त हुई थी। शिकायत के बारे में तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया था। किंतु अस्पताल प्राबन्धन से कोई जवाब नही दिया गया जो शासन के नियमो का उल्लंघन है। इसलिए उक्त संस्था में कोविड-19 मरीजो का पंजीयन 10 दिन के लिए निरस्त कर दिया गया है।

 


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