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कलेक्टर ने कंटेनमेंट जाने की अवधि में जारी किया संशोधित आदेश

कलेक्टर ने कंटेनमेंट जाने की अवधि में जारी किया संशोधित आदेश
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जशपुरनगर। कलेक्टर कावरे ने जिले को 26 अपै्रल से 5 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने इस अवधि में संसोधन आदेश जारी करते हुए कहा है कि ई कामर्स जैसे, अमेजन, फिल्पकार्ड, स्थानीय ऑनलाईन सेवा होम डिलिवरी से हो सकेगी, लेकिन इसके लिए कोई दुकान नहीं खुलेगा को विलोपित किया जाता है। उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन को विलोपित कर उद्योगों एंव व्यवसायिक लेन देन जोड़ा जाता है। मृत्यु दावा राशि परिपक्वाता राशि, बोनस राशि आदि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के लिए बीमा कम्पनियों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम आदि को बैंकों के लिए निर्धारित समयावधि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यालय संचालित करने की अनुमति दी जाती है। सोषल डिस्टेंस के साथ कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों अधिकतम 10 को कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटा अर्थात 3 दिवस तक का रखना अनिवार्य होगा।
 



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