जिले के इन विभिन्न इलाकों को किया गया कन्टेनमेंट जोन से मुक्त, पढ़ें पूरी खबर
सूरजपुर | संयुक्त कलेक्टर श्री शिव बनर्जी सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा विकासखण्ड प्रतापपुर के ग्राम, सिंघरा, वार्ड क्रं. 10 में एक व्यक्ति 12 अगस्त 2020 को कोविड-19 का धनात्मक पाये जाने के कारण मरीज के घर के चारों ओर के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार प्रतापपुर के ग्राम, सिंघरा, वार्ड क्रं. 10 कंटेटमेंट जोन मे कोविड-19 का और कोई केस नही आया है। कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बाद 14 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुका है। अधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देषन में संयुक्त कलेक्टर श्री षिव बनर्जी के द्वारा आदेष जारी करते हुए ग्राम, सिंघरा, वार्ड क्रं. 10 को कन्टेन्मेंट जोंन से मुक्त कर दिया गया है।
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डिप्टी कलेक्टर श्री वहीदुर्ररहमान सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा तहसील रामानुजनगर के ग्राम, रामानुजनगर में तीन व्यक्ति 12 अगस्त 2020 को कोविड-19 का धनात्मक पाये जाने के कारण मरीज के घर के चारों ओर के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम, रामानुजनगर कंटेटमेंट जोन मे कोविड-19 का और कोई केस नही आया है। कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बाद 14 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुका है। अधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देषन में डिप्टी कलेक्टर सूरजपुर के द्वारा आदेष जारी करते हुए ग्राम दवना, हरिजनपारा को कन्टेन्मेंट जोंन से मुक्त कर दिया गया है।
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डिप्टी कलेक्टर श्री वहीदुर्ररहमान सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा विकासखण्ड ओड़गी के ग्राम दवना, हरिजनपारा में एक व्यक्ति 14 अगस्त 2020 को कोविड-19 का धनात्मक पाये जाने के कारण मरीज के घर के चारों ओर के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम दवना, हरिजनपारा कंटेटमेंट जोन मे कोविड-19 का और कोई केस नही आया है। कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बाद 14 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुका है। अधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देषन में डिप्टी कलेक्टर सूरजपुर के द्वारा आदेष जारी करते हुए ग्राम दवना, हरिजनपारा को कन्टेन्मेंट जोंन से मुक्त कर दिया गया है।
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डिप्टी कलेक्टर श्री वहीदुर्ररहमान सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा विकासखण्ड प्रतापपुर के अंतर्गत ग्राम दरहोरा, वार्ड क्रमांक 18 में एक व्यक्ति 13 अगस्त 2020 को कोविड-19 का धनात्मक पाये जाने के कारण ग्राम दरहोरा, वार्ड क्रमांक 18 को कन्टेनमेंट जोन बनाया गया था।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम दरहोरा, वार्ड क्रमांक 18 कंटेनमेंट जोन मे कोविड-19 का और कोई केस नही आया है। कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बाद 14 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुका है। अधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देषन में डिप्टी कलेक्टर सूरजपुर के द्वारा आदेष जारी करते हुए ग्राम दरहोरा, वार्ड क्रमांक 18 को कन्टेन्मेंट जोंन से मुक्त कर दिया गया है।
इसी प्रकार संयुक्त कलेक्टर श्री षिव कुमार से प्राप्त जानाकारी अुनसार प्रतापपुर के ग्राम, धरमपुर, उपरपारा, वार्ड क्रं.07 में एक व्यक्ति 12 अगस्त 2020 को कोविड-19 का धनात्मक पाये जाने के कारण मरीज के घर के चारों ओर के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम धरमपुर,उपरपारा, वार्ड क्रमांक 07 कंटेटमेंट जोन मे कोविड-19 का और कोई केस नही आया है। कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बाद 14 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुका है। ग्राम धरमपुर, उपरपारा वार्ड क्रमांक 07 को कन्टेन्मेंट जोन से मुक्त कर दिया गया हैं।
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डिप्टी कलेक्टर श्री वहीदुर्ररहमान सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा विकासखण्ड भैयाथान के अंतर्गत षिव मंदिर के पास, ग्राम भैयाथान एवं सिवारीपारा में एक व्यक्ति 13 अगस्त 2020 को कोविड-19 का धनात्मक पाये जाने के कारण षिव मंदिर के पास, ग्राम भैयाथान एवं सिवारीपारा को कन्टेनमेंट जोन बनाया गया था।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार षिव मंदिर के पास, ग्राम भैयाथान एवं सिवारीपारा कंटेटमेंट जोन मे कोविड-19 का और कोई केस नही आया है। दोनों कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बाद 14 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुका है। अधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देषन में डिप्टी कलेक्टर श्री वहीदुर्ररहमान के द्वारा आदेष जारी करते हुए षिव मंदिर के पास, ग्राम भैयाथान एवं सिवारीपारा को कन्टेन्मेंट जोंन से मुक्त कर दिया गया है।
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डिप्टी कलेक्टर श्री वहीदुर्ररहमान सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा विकासखण्ड भैयाथान के अंतर्गत षिव मंदिर के पास, ग्राम भैयाथान एवं सिवारीपारा में एक व्यक्ति 13 अगस्त 2020 को कोविड-19 का धनात्मक पाये जाने के कारण षिव मंदिर के पास, ग्राम भैयाथान एवं सिवारीपारा को कन्टेनमेंट जोन बनाया गया था।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार षिव मंदिर के पास, ग्राम भैयाथान एवं सिवारीपारा कंटेटमेंट जोन मे कोविड-19 का और कोई केस नही आया है। दोनों कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बाद 14 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुका है। अधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देषन में डिप्टी कलेक्टर श्री वहीदुर्ररहमान के द्वारा आदेष जारी करते हुए षिव मंदिर के पास, ग्राम भैयाथान एवं सिवारीपारा को कन्टेन्मेंट जोंन से मुक्त कर दिया गया है।