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इस जिले को 15 जून से आगामी आदेश तक किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित, जाने इस दौरान किन्हें मिलेगी छुट

इस जिले को 15 जून से आगामी आदेश तक किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित, जाने इस दौरान किन्हें मिलेगी छुट
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जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार की ओर से जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले को आगामी आदेश तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में कमी होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों से भी पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं। इन उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला जशपुर में सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।
आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों और निम्न आय वर्ग छोटे-बड़े व्यवसायिकगण की हितों के सुरक्षा के जिउ निर्बधनों में समुचित रियायत भी दिया जाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि उक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे तथा सभी वर्गो के के हितों की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बधन अधिरोपित करते हुए सम्पूर्ण जशपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर महादेव कावरे ने जारी आदेश में जशपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 15 जून 2021 सुबह 6 बजे से आगामी आदेष तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में जशपुर जिले की सभी सीमाएॅ सील रहेगी। सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। साप्ताहिक बाजार बन्द रहेंगे। सभी पार्क, रिसोर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी। देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को नगद विक्रय की अनुमति सुबह 6:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक होगी।
कोविड-19 के समस्त मापदंड यथा मास्क, सोशल डिस्टेंस, सेनेटाईजर का पालन करना होगा। कोविड-19 के मापदंड का पालन करते हुए 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सभी कार्यालय खुलेंगे। टेलीकॉम, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। दशगात्र के लिए 20 व्यक्तियों तथा वैवाहिक अनुमति कार्यक्रम में शामिल होने वाले 50 व्यक्तियों को कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट (72 घंटा अर्थात 03 दिवस) रखना अनिवार्य होगा तथा समय-समय पर हाथ धोना, सेनेटाईजर करना भी अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दंडाधिकारी अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। मृतक के अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाऊन, मंडियों में थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगी। हॉटल व रेस्टोरेंट्स कोविड-19 निर्देशों का पालन करते हुए खोले जाएंगे, लेकिन खुद के रूके ग्राहक को छोड़कर हॉटल और रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पार्सल, टेक-अवे, होम डिलीवरी का समय रात 10:00 बजे तक रहेगा।
कोविड मापदंड को पालन करते हुए जीम खोलने की अनुमति होगी। लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेंटर और 6:00 बजे तक खोले जाएंगे, किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जाएगी। कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय के लिए दुकान, गोडाऊन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय, मरम्मत के लिए दुकानों को रात 8:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन के लिए भी अनुमति रहेगी। वाहन मरम्मत, पंचर सुधार, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाईयों के संचालन के लिए रात 8:00 बजे तक अनुमति रहेगी। समस्त प्रकार के एकल दुकानें व एकल किराना, डेली नीड्स दुकाने, कपड़ा, जूता-चप्पल, ज्वेलरी, फल,सब्जी, तथा दुग्ध, दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक रविवार छोड़कर खोली जा सकेगी। किसी दुकान में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदंड के साथ 30 दिवस के लिए दुकान नियमानुसार सील की जाएगी। स्थापित बाजारों में दुकाने जैसे टू व्हीलर शो रूम, स्टेशनरी, हार्डवेयर, प्लबिंग, इलेक्ट्रानिक्स दुकाने, इलेक्ट्रानिक्स ए.सी., कूलर पान, गुपचुप ठेला, सैलुन सहित रविवार को छोडकर सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन निवार्य होगा। दुकानदार अंडा, मछली, मांस, पोल्ट्री और किराना सामग्री अथवा ग्रासरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें तथा शहर के बाहर सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खोली जा सकेगी। रविवार को छोड़कर घरेलु निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य जिसमें लगने वाले मजदूरों का कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति होगी।
कोविड-19 के मापदंड का पालन न होने पर कार्यवाही होगी। ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी अपरान्ह् 6:00 बजे तक ही की जा सकेगी। टोकन व्यवस्था के साथ बैंक शाम 04:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। बी.सी सखी को भी कोविड मापदंड पालन करते हुए लेन-देन की अनुमति होगी। कोविड-19 का पालन करते हुए खाद, बीज वितरण, के.सी.सी. सभी सहकारी समितियों दिया जावेगा। उन्होंने अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकन संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक ही होगी। पैट शॉप-एक्योरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय के लिए सुबह 06:00 बजे से रात 8:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। कोविड मापदंड का पालन करते हुए औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योग के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत और ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएॅ तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साईट कार्यो निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति रहेगी।
पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी व मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि के लिए खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रण, जशपुर की ओर से निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन व भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, पशु चिकित्सा, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप ही चालू रहेंगे। होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना और फिजिलकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालना करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन रात 08:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ जैसे होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल, फल, सब्जी की लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे कंाटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। जशपुर जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए संक्रमित व्यक्ति को सार्वजनिक खुले स्थान, तालाब, नदी- नाला, कुंआ, हैण्डपम्प, डभरी इत्यादि में स्नान करने पर प्रतिबंध लगायी जाती है। संक्रमित व्यक्ति अपने होम आईसोलशन के दौरान अपने घर में ही स्नान करेंगे। संक्रमित व्यक्ति के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था उसके परिवार के द्वारा की जाएगी। उपरोक्त अवधि में बस यात्रा टिकट को बस स्टेण्ड तक आन-जाने के लिए पास माना जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियें को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन और रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता की ओर से आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 और दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागमन के लिए ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए परिचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय और उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना व पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति और नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज व कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन और आवागमन की अनुमति होगी। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता सहित अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। यह आदेश 15 जून 2021 सुबह 6 बजे से आगामी आदेश तक लागू होगा।
 



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