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छत्तीसगढ़ का ये जिला हुआ 20 अप्रैल के शाम 6 बजे से 26 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक कन्टेमेन्ट जोन घोषित

 छत्तीसगढ़ का ये जिला हुआ 20 अप्रैल के शाम 6 बजे से 26 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक कन्टेमेन्ट जोन घोषित
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कोण्डागांव। कोविड-19 के पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण कलेक्टर कार्यालय कोण्डागांव से 18 अप्रैल को जारी आदेशानुसार व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को संचालन की अनुमति दी है । 

जिसमें जिला अंतर्गत स्थित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को 19 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक और 20 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई। उक्त आदेश में विस्तार करते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा से जारी आदेशानुसार जिला कोण्डागांव अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में 20 अप्रैल के शाम 6 बजे से 26 अप्रैल के प्रातः 6 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी । सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू रहेगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी कोण्डागांव से निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सैनेटाईजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने के लिए खाद्य नियंत्रक से पृथक से आदेश प्रसारित किए जाएंगे। सभी प्रकार की मंडियों, थोक, फुटकर और ग्राॅसरी दुकानें बंद रहेंगी किन्तु सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्राॅसरी (चाॅवल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों और काॅलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स या ठेले वालों को प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होगी, किन्तु मास्क धारण करना और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करेंगे, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्राॅसरी होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन और छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।
 


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