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दुकान खोलकर किया लाकडाउन का उल्लंघन, निगम ने लगाया अर्थदण्ड

 दुकान खोलकर किया लाकडाउन का उल्लंघन, निगम ने लगाया अर्थदण्ड
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कोरबा। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु प्रभावशील लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। 06 एवं 07 मई को निगम के टी.पी.नगर जोन, कोरबा जोन, दर्री, बालको, सर्वमंगला तथा कोसाबाड़ी व रविशंकर जोन में लाकडाउन उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुए निगम द्वारा 16700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा उन्हें लाकडाउन का पालन करने की कड़ी हिदायत दी गई।

कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उसके नियंत्रण के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल द्वारा प्रभावशील किए गए लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराने के निर्देश आयुक्त एस.जयवर्धन द्वारा निगम के सभी जोन कमिश्नरों एवं मैदानी अधिकारियों को दिए गए हैं। निगम के सभी 08 जोन में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लाकडाउन का पालन कराने हेतु सतत निगरानी रखी जा रही है तथा जहां कहीं भी लाकडाउन का उल्लंघन किया जाता है, उस पर त्वरित कार्यवाही निगम अमले द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में निगम के विभिन्न जोन में यह कार्यवाही की गई। लाकडाउन के दौरान टी.पी.नगर जोनांतर्गत अग्रवाल ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपना प्रतिष्ठान खोलकर व्यवसाय का संचालन किया जा रहा था, जोन कमिश्नर आर.के.माहेश्वरी के नेतृत्व में निगम अमले ने लाकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करते हुए प्रतिष्ठान को बंद कराने के साथ ही 2000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी चेतावनी दी कि दोबारा उल्लंघन किए जाने पर प्रतिष्ठान को सील किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार कोरबा जोन अंतर्गत मनोहरलाल किशोर कुमार थोक दुकान के संचालक द्वारा भी दुकान खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था, एस.डी.एम. सुनील नायक, सी.एस.पी. साहू तथा अधीक्षण अभियंता एम.के.वर्मा की उपस्थिति में निगम अमले ने उक्त दुकान पर भी लाकडाउन उल्लंघन की कार्यवाही की तथा दुकान को बंद कराने के साथ ही 5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। इसके साथ ही निगम के जोन अधिकारियों ने लाकडाउन उल्लंघन पर कोरबा जोन की 02 दुकानों पर क्रमश: 2000 रूपये एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया तथा लाकडाउन में दुकान न खोलने की कड़ी हिदायत दी। इसी प्रकार कोसाबाड़ी एवं रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत दुकान खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन किए जाने पर जोन कमिश्नर आर.के. चौबे की अगुवाई में निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए क्रमश: 2400 रूपये एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा दुकानों को बंद कराया। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर एक ही स्थान पर खड़े रहकर ठेलों में फल, सब्जी का विक्रय करने वालों, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर भी अर्थदण्ड लगाया गया तथा उन्हें अनिवार्य रूप से लाकडाउन के नियमों का पालन करने की कड़ी हिदायत दी गई। 

लगा 16700 रूपये का अर्थदण्ड- लाकडाउन के उल्लंघन तथा कोरोना प्रोटोकाल तोडऩे पर 06 एवं 07 मई को निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए 16700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसाार कोरबा जोनांतर्गत 7500 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 2000 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 2400 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 2200 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1000 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 1100 रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। 


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