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एचडीएफसी एर्गो ने किसानों के लिये लागू किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जाने पूरी खबर...

एचडीएफसी एर्गो ने किसानों के लिये लागू किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जाने पूरी खबर...
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कबीरधाम। निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर.जीवन बीमा प्रदाता एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योऱेंस कंपनी को छत्तीरसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ;पीएमएफबीवायद्ध लागू करने के लिये अधिकृत किया गया है। यह बीमा योजना जशपुरए बलरामपुरए जांजगिर.चम्पाीए मुंगेली और कबीरधाम जिलों में कर्जदार और गैर.कर्जदार किसानों के लिये रबी सीजन 2019 के लिये उपलब्धा कराई जायेगी। इस स्कीम को छत्तीगसगढ़ सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों के लिये इन जिलों में लागू किया जायेगा। नीचे की तालिका में फसलों और कवर प्राप्तै करने की अंतिम तारीख के बारे में उल्लेंखित किया गया है।  


जिले का नाम -
फसल
बीमित राशि ;रूपये प्रति हेक्टे यरद्ध
प्रीमियम ;रूपये प्रति हेक्टेहयरद्ध
अंतिम तारीख 

जशपुर-
चना 18ए300 274ण्5 31 दिसंबर 2019 
अलसी 9ए100 136ण्5 31 दिसंबर 2019 
सरसों 11ए315 169ण्725 31 दिसंबर 2019 
सिंचित क्षेत्र का गेहूं-   8ए100 271ण्5 31 दिसंबर 2019 

असिंचित क्षेत्र का गेहूं-
13ए800 207 31 दिसंबर 2019 

बलरामपुर-
चना  27ए000   405 31 दिसंबर 2019 
अलसी  10ए000  150 31 दिसंबर 2019 
सरसों  18ए000  270 31 दिसंबर 2019 

सिंचित क्षेत्र का गेहूं 25ए000 375 31 दिसंबर 2019 
असिंचित क्षेत्र का गेहूं 15ए000 225 31 दिसंबर 2019 

जांजगिर.चम्पा-
चना 14ए000 210 31 दिसंबर 2019 
अलसी 17ए000 255 31 दिसंबर 2019 
 सरसों 17ए000 255 31 दिसंबर 2019 
सिंचित क्षेत्र का गेहूं  13ए000 195 31 दिसंबर 2019 

मुंगेली-
चना 14ए000 210 31 दिसंबर 2019 
अलसी 17ए000 255 31 दिसंबर 2019 
सरसों 17ए000 255 31 दिसंबर 2019 
सिंचित क्षेत्र का गेहूं 13ए000 195 31 दिसंबर 2019 
असिंचित क्षेत्र का गेहूं 10ए000 150 31 दिसंबर 2019 

कबीरधाम-
चना 31ए500 472ण्5 31 दिसंबर 2019 
अलसी 12ए500 187ण्5 31 दिसंबर 2019 
सरसों 20ए000 300 31 दिसंबर 2019 
सिंचित क्षेत्र का गेहूं   33ए000 495 31 दिसंबर 2019 
असिंचित क्षेत्र का गेहूं   20ए000 300 31 दिसंबर 2019 


पीएमएफबीवाई स्कीम सूखाए बाढ़ए शुष्क कालए भूस्खलनए चक्रवातए तूफानए कीट एवं बीमारियों और कई अन्य जैसे बाहरी जोखिमों से फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों का बीमा करती है। उपज में हुए नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य सेए राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल काटने के प्रयोग ;क्रॉप कटिंग एक्सपीरिमेंट्स.सीसीईद्ध के लिए योजना बनाएगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। यदि सीसीई के आधार पर उपज डेटा कम हो जाता हैए तो किसानों को उनकी उपज में कमी का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए किसानों को दावों का भुगतान किया जाएगा।   

यह योजना फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती हैए जिसमें बुआई के पहले से लेकर कटाई और कटाई के बाद के जोखिम शामिल है। पीएमएफबीवाई योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जशपुरए बलरामपुरए जांजगिर.चम्पााए मुंगेली और कबीरधाम जिलों के किसान उपरोक्त फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए जिले में अपने संबंधित बैंकोंए आम सेवा केंद्रों ;सीएससीद्ध तक पहुंच सकते हैं या अधिकृत एचडीएफसी एर्गो एजेंटों से संपर्क कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने के लिए वैधता अवधि का विवरण किसानों के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। 
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