च्वाइस सेंटरों और लोक सेवा केन्द्रों में अब नहीं बनेंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाने क्या है वजह
कोरबा | जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्रों और च्वाइस सेंटरों में नहीं बनेंगे। अब केवल हॉस्पिटलों और नगरीय निकायों में ही बनाए जाएंगे। पहले लोक सेवा केंद्रों और च्वाइस सेंटरों में भी प्रमाण पत्र बनाए जाते थे। लोक सेवा केंद्रों में जन्म - मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए 30 रुपए लिए जाते थे लेकिन अब अब यह निरू शुल्क बनाया जाएगा। 21 दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु का प्रमाण पत्र आसानी से बनाया जा सकता है।
केंद्र सरकार के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना मंत्रालय के सॉफ्टवेयर से जनवरी से ही इस सॉफ्टवेयर से काम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने भी अब यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना मंत्रालय के सॉफ्टवेयर से बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। लोक सेवा केंद्रों में जन्म व मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए 30 रुपए लिए जाते थे लेकिन अब अब यह नि:शुल्क बनाया जाएगा। 21 दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु का प्रमाण पत्र में आसानी से बनाया जा सकता है। हालांकि जरूरी प्रमाण पत्र तय समय पर नहीं बनने से परेशान लोगों पर अब एक और नई परेशानी आ गई है। केंद्र सरकार के नियमों का हवाला देकर चिप्स और एनआईसी ने च्वाइस सेंटरों में जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा दी है। नया नियम लागू होते ही यानी 1 जनवरी से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के जितने भी आवेदन च्वाइस सेंटरों ने निकाय को भेजे थे सभी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इन प्रमाण पत्रों के लिए उन्हें सरकारी सेंटरों में दोबारा आवेदन करना होगा।