छत्तीसगढ़ पर फिर पड़ा Corona का साया,एक ही दिन में इस जिले में मिले इतने कोरोना मरीज,जानिए किस जिले में कितने एक्टिव केस ?    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 10 नए मरीज मिले, कहां कितने केस मिले, देखें सूची…    |    प्रदेश में थमी कोरोना की रफ्तार, आज इतने नए मामलों की पुष्टिं, प्रदेश में अब 91 एक्टिव केस    |    CG CORONA UPDATE : छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    BREAKING : प्रदेश में आज 15 नए कोरोना मरीजों पुष्टि, देखें जिलेवार आकड़े    |    प्रदेश में कोरोना का कहर जारी...कल फिर मिले इतने से ज्यादा मरीज, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार    |    छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 14 नए मरीज...इस जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित,कुल 111 एक्टिव केस    |    सावधान : छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहा कोरोना...जानें 24 घंटे में सामने आए कितने नए केस    |    Corona update: प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत...इलाज के दौरान तोड़ा दम    |

पचास बकायादारों को जारी किया गया कुर्की वारंट, करोड़ रूपये का बकाया डायवर्सन टैक्स जमा नहीं करने मामले पर

पचास बकायादारों को जारी किया गया कुर्की वारंट, करोड़ रूपये का बकाया डायवर्सन टैक्स जमा नहीं करने मामले पर
Share

कोरबा। कोरबा तहसील के 50 बड़े बकायादारों को तहसीलदार ने लगभग एक करोड़ रूपये का बकाया डायवर्सन टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की वारंट जारी कर दिया है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी  सुनील नायक ने बताया कि भू-अभिलेख डायवर्सन शाखा द्वारा प्राप्त डायवर्टेड बी-1 के अनुसार बकायादारों ने लम्बे समय से डायवर्सन टैक्स जमा नहीं किया है। जिसकी सूचना पटवारियों के माध्यम से सभी बकायादारों को दी गई थी। स्वयं तहसीलदार कोरबा द्वारा दूरभाष पर भी इन बकायादारों से सम्पर्क कर डायवर्सन टैक्स जमा करने को कहा गया था। बकायादारों द्वारा टैक्स जमा करने में रूचि नहीं ली जा रही है। एसडीएम ने बताया कि शासकीय राजस्व की वसूली के लिये तहसीलदार ने 50 बड़े बकायादारों को पूर्व में नोटिस जारी कर पूरी राशि डब्ल्यूबीएन शाखा तहसील कार्यालय कोरबा में चालान प्रमाणित कराकर स्टेट बैंक शाखा में जमा कराने को कहा है। जमा की गई राषि के चालान की दो छायाप्रति डब्ल्यूबीएन शाखा तहसील कार्यालय कोरबा में भी जमा कराने के लिये बकायादारों को नोटिस में निर्देशित किया गया है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद भी आज दिनांक तक किसी भी बकायादार ने डायवर्सन शुल्क की निर्धारित राषि जमा नहीं कराई है। इस कारण से इन बकायादारों को कुर्की वारंट जारी किया गया है और 23 मार्च तक अनिवार्यत: डायवर्सन शुल्क जमा करने के निर्देष दिये गये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि निर्धारित तिथि 23 मार्च तक डायवर्सन शुल्क जमा नहीं करने पर संबंधित बकायादारों की सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये बकायादार स्वयं जिम्मेदार होंगे। 

एसडीएम ने बताया कि डायवर्सन टैक्स बकायादारों में कोरबा, बरबसपुर, दादरखुर्द, तिलकेजा आदि जगहों के लोग शामिल हैं। सभी बकायादारों ने आवासीय प्रयोजन के लिये भूमि का डायवर्सन कराया है, लेकिन लम्बे समय तक डायवर्सन टैक्स जमा नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया है। बकायादार  धनीराम को पॉंच लाख 87 हजार 569 रूपये, डॉ. नागेन्द्र नाथ सिन्हा को 5 लाख 87 हजार 569 रूपये,  जोगेष लाम्बा को 9 लाख 31 हजार 745 रूपये,  रामनारायण को पॉच लाख 50 हजार 591 रूपये,  सर्वजीत सिंह को पॉंच लाख 43 हजार 367 रूपये,  राजेष मोदी को पॉंच लाख 7 हजार 613 रूपये,  जवाहर लाल पटेल को चार लाख 75 हजार 288 रूपये, सुन्दर बाई को चार लाख 3 हजार 805 रूपये,  महेष प्रसाद को सात लाख 72 हजार 338 रूपये, साधमती को तीन लाख 4 हजार 566 रूपये,  अनुसुईया को छह लाख 4 हजार 406 रूपये,  सतपाल शर्मा को दो लाख 98 हजार 317 रूपये, मेसर्स नियो काबूस को पॉंच लाख 90 हजार 852 रूपये,  खगेन्द्र मनहर को पॉंच लाख 13 हजार 764 रूपये,  सुखदास को पॉंच लाख 53 हजार 602 रूपये, डॉ. रामदास को दो लाख 46 हजार 250 रूपये,  गोविंद को दो लाख 34 हजार 632 रूपये, मेसर्स ब्रिसेने बिल्डकॉन को दो लाख 28 हजार 995 रूपये डायवर्सन टैक्स जमा करने के लिये नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद भी किसी भी बकायादार ने शुल्क जमा नहीं कराया है। इसीलिये कुर्की वारंट जारी कर दिया गया है। एसडीएम ने यह भी बताया कि पूर्व में बैंक में चालान जमा करके डायवर्सन शुल्क जमा करने के लिये निर्देषित किया गया था। बकायादारों की सहुलियत के लिये अब बैंक चालान जमा करने से छूट देते हुये डायवर्सन शुल्क की नगद राशि भी तहसील कार्यालय कोरबा में जमा करायी जा सकती है। जिसकी रसीद बकायादार को प्राप्त करनी होगी।


Share

Leave a Reply