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रायपुर में अब इस रोड को भारी वाहनों के आवागमन के लिए किया गया प्रतिबंधित

रायपुर में अब इस रोड को भारी वाहनों के आवागमन के लिए किया गया प्रतिबंधित
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रायपुर । यातायात सुगम बनाने भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। यातायात पुलिस रायपुर ने अग्रसेन धाम चौक से होटल बीडब्ल्यू केन्यान होकर गौरव गार्डन वीआईपी रोड से ग्राम फुंडहर चौक होकर देवपुरी तक भारी मालवाहक वाहनों का काफी संख्या में आवागमन होने से ग्राम फुंडहर चौक में यातायात जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी राष्ट्रीय राजमार्ग 53 (रायपुर से महासमुंद रोड) से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (रायपुर से धमतरी रोड) जाने के लिए भारी मालवाहक वाहन चालक रिंग रोड 1 होकर आवागमन कर सकते हैं परंतु दूरी व समय बचाने के एवज में रिंग रोड 1 से आवागमन ना करते हुए अग्रसेन धाम से होटल vw canyan वीआईपी रोड ग्राम देवपुरी होकर आवागमन कर रहे थे। क्योंकि वीआईपी रोड के किनारे काफी संख्या में होटल मैरिज पैलेस होने से अनेक कार्यक्रमों के आयोजन पर भारी संख्या में आम नागरिको का आवागमन होने व वीआईपी रोड में एयरपोर्ट आवागमन करने वाले वाहनों के आवागमन से यातायात का दबाव बना रहता है जिससे भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्रसेन धाम बीडब्ल्यू केन्यान होटल व वीआईपी रोड मार्ग में मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुबह 6:00 बजे से रात्रि 22:00 बजे तक प्रतिबंधित किए जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर को अनुरोध किया गया था!

उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत अधिकार का उपयोग करते हुए जन सुरक्षा व सुरक्षित यातायात को दृष्टिगत रखते हुए अग्रसेन भवन होटल वीआईपी रोड अग्रसेन धाम रात्रि 22:00 बजे तक मध्यम भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को पूर्णता प्रतिबंधित किया गया! 



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