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BREAKING : छत्तीसगढ़ में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार रूपए की सहायता राशि

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा राशि देने दिशा-निर्देश जारी किया है। सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश और सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रूपये की राशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग ने आवेदन पात्र भी जारी कर दिया है।

विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि परिजन जो मुआवजा राशि के लिए दावा कर रहे हैं, उनके पास सीडीऐसी की तरफ से जारी मृत्यु सम्बन्धी अधिरिक प्रमाण होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि राज्य में अब तक 13563 लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से जा चुकी है, जिसकी सूची विभाग ने सभी जिला के कलेक्टर्स को दे दी है। जारी आदेश में विभाग ने भारत सरकार के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति भी संलग्न की है।




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