बड़ी खबर छत्तीसगढ़: स्टील व्यापारी गिरफ़्तार, टैक्स चोरी का लगा आरोप
रायपुर। केंद्रीय माल और सेवाकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के अधिकारियों ने गुरुवार को आयरन और स्टील उत्पादों के एक व्यापारी नारायण स्वामी को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मेसर्स नारायण स्टील, हॉस्पिटल सेक्टर, शॉप नं-2, सेक्टर-9, भिलाई, जिला-दुर्ग ने गलत तरीके से अनेक प्रतिष्ठानों को फर्जी इन्वोडसेस जारी करके 4.7 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट पास किया है। जांच के दौरान यह पाया गया कि मेसर्स नारायण स्टील ने मेसर्स ओम इस्पात को 96.44 करोड़ रुपए के मूल्य का जाली इन्वोइस जारी किया था, जिसने पुन: अनुचित रूप से मेसर्स एच.के.एंटरप्राइजेस (जिनके विरुद्ध पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और जिन्हें 2..2020 को गिरफ्तार किया जा चुका है) को आईटीसी जारी कर दिया । मेसर्स नारायण स्टील, भिलाई नाम का कोई प्रतिष्ठान अस्तित्व में ही नहीं है, जिसे केवल जाली बिल जारी करके गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने के लिए बनाया गया था । नारायण स्वामी द्वारा किया गया अपराध केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2047 की धारा 32 के अधीन दंडनीय है और इसलिए उन्हें केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 207 की धारा (69) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय माल और सेवाकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया गया। यह पूरी कार्रवाई बी.बी.महापात्रा, प्रधान आयुक्त केंद्रीय माल और सेवाकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के निदेशों के तहत की गई । प्रारंभिक जाँच से यह संकेत मिला है कि जाली इनपुट टैक्स क्रेडिट बिलों को जारी करने वाले व्यापारियों का एक रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ है और ऐसे बहुत से विनिर्माता जीएसटी के भुगतान से बचने के लिए ऐसे जाली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे हैं। इस संबंध में अभी आगे जाँच जारी है।