रविवि की संम्पत्ति कुर्की के मामले में राज्यपाल ने दिए जल्द कार्रवाई के निर्देश
रायपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क किए जाने के प्रकरण के संबंध में शासन को विधि अनुसार अविलंब आवश्यक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर राज्यपाल के निर्देशों से अवगत कराया। पत्र में उच्चतम न्यायालय में लंबित अपील प्रकरण में शीघ्र सुनवाई के लिए स्टैडिंग कौंसिल डॉ. राजेश कुमार पांडेय को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
पत्र में राज्यपाल के सचिव ने लिखा कि विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के साथ एवं सहपत्रों के परीक्षण से स्पष्ट है कि चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में दिनांक 26.04.2022 को उक्त भू-अर्जन प्रकरण में मुआवजा से अतिरिक्त राशि के भुगतान नहीं किए जाने के एवज में विश्वविद्यालय के तीन वाहनों को जब्त कर ले गए हैं।
शासन द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2019 को विलंब का पर्याप्त कारण नहीं पाते हुए निरस्त कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध शासन द्वारा तत्कालीन शासकीय उप-अधिवक्ता को लिखित पत्र दिनांक 31.01.2020 अनुसार विशेष अनुमति याचिका (सी) प्र्रस्तुत किए हैं, जिसका अंतरिम आवेदन क्रमांक 7987/2021 एवं 7988/2021 है। प्रकरण वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
राज्यपाल व कुलाधिपति के निर्देशानुसार संलग्न पत्र में दर्शित वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विधि अनुसार अविलंब आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस संबंध में शासन द्वारा उच्चतम न्यायालय में लंबित अपील प्रकरण में शीघ्र सुनवाई के लिए स्टैडिंग कौंसिल डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय को निर्देशित करने कहा गया है।