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शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में दस व्यक्ति से अधिक नहीं हो सकते सम्मिलित : कलेक्टर

 शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में दस व्यक्ति से अधिक नहीं हो सकते सम्मिलित : कलेक्टर
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धमतरी। शासन के निर्देशानुसार शादी-विवाह, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों की अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेनी है।
इसके मद्देनजर कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने आदेश जारी कर कहा कि शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों में किसी भी स्थिति में दस से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होने चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र में शादी या अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की नामजद सूचना देनी होगी। इसके बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। शादी और अन्य समारोह किसी भी धर्मशाला, विवाह घर, होटल इत्यादि में नहीं किए जाएंगे। बल्कि वर और वधु के घर में ही सम्पादित किए जाएंगे। आदेश में यह भी कहा कि होम आइसोलेशन, लक्षणात्मक व्यक्तियों के घरों में शादी का आयोजन नहीं किया जा सकता।

कलेक्टर ने आदेश में कहा कि आगामी आदेश तक सभी किसी भी शादी गृह, होटल, धर्मशाला इत्यादि कोई भी विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बुकिंग नहीं किया जाए। इस आदेश की प्रति सभी विवाहगृह और होटल आदि में उपलब्ध कराकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इसकी तामिली सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यह सलाह भी वर-वधु और परिजनों को दी गई , अत्यंत आवश्यक होने की स्थिति में कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए दस व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह कार्यक्रम संपादित किए जाएं।
 


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