छत्तीसगढ़ में न्यू ईयर पार्टी बैन: इन दो जिलो में पार्टी पर पूरी तरह से प्रतिबंध; बाकी प्रदेश में क्षमता से अब सिर्फ इतने प्रतिशत ही लोग जुट सकेंगे
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में नए साल की पार्टियों और धार्मिक-सामाजिक आयोजनों पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है। इसके तहत ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में क्षमता से एक तिहाई यानी 100 की क्षमता वाली जगह पर केवल 33 लोगों को शामिल होने की अनुमति देने को कहा है। रायगढ़, कोरबा सहित कुछ जिलों में प्रशासन ने होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर पार्टी के आयोजन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सभी संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और एसपी को सार्वजनिक आयोजनों से संबंधित नई गाइडलाइन भेजी है। इसके तहत धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक एवं अन्य सभी प्रकार के आयोजनों तथा नए साल पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंध का दायरा बढ़ाया गया है।
रायगढ़ कलेक्टर ने गुरुवार को आदेश जारी किया। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि नए साल के उपलक्ष्य में होटल और सार्वजनिक स्थलों पर पार्टी का आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है, इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंध के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कोरबा कलेक्टर ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है, कुछ दूसरे जिले भी ऐसा ही आदेश जारी कर रहे हैं।
पहले 50% क्षमता के साथ आयोजन की छूट थी
इससे पहले राज्य सरकार ने 24 दिसंबर को एक गाइडलाइन जारी की थी। इसमें कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता भी जाहिर की गई थी। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 के नए वैरिएंट के संक्रमण और इसके नियंत्रण को ध्यान में रखकर यह गाइडलाइन लागू की जा रही है।
इस गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया था, धार्मिक त्योहार और नए साल के मौके पर कार्यक्रम स्थल पर 50% लोग ही जमा हो सकेंगे। यानी कि अगर किसी जगह पर 100 लोगों के इकट्ठा होने की क्षमता है तो वहां सिर्फ 50 लोग ही मौजूद रह सकेंगे।
आयोजन में 200 से ज्यादा लोग तो कलेक्टर की अनुमति जरूरी
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम अथवा सभा में 200 से अधिक व्यक्ति आने वाले हैं तो कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह पूर्व अनुमति लिखित प्रारूप में लेनी होगी।
अभी 463 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या, रायगढ़ में सबसे ज्यादा
अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अभी यहां 463 सक्रिय मरीज हो गए हैं। यह पिछले चार-पांच महीनों के दौरान सक्रिय मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे अधिक 127 मरीज रायगढ़ जिले में ही हैं। रायपुर में 82, बिलासपुर में 61 और दुर्ग में 45 मरीजों का इलाज चल रहा है।
नववर्ष व अन्य आयोजनों के लिए राज्य शासन ने जारी किया आदेश- कार्यक्रम स्थल में कुल क्षमता के केवल एक तिहाई व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति, 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति वाले कार्यक्रमों हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की लिखित अनुमति अनिवार्य।@ChhattisgarhCMO@RaipurDist pic.twitter.com/uJQaovrtrF
— Raipur Smart City (@RaipurSmartCity) December 30, 2021
सोर्स: भास्कर.कॉम