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अब कालें कोट नही पहनेंगे वकील...नया गाइड लाइन हुआ जारी…

अब कालें कोट नही पहनेंगे वकील...नया गाइड लाइन हुआ जारी…
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 अंबिकापुर। राज्य अधिवक्ता परिषद कार्यकारिणी समिति छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भीषण गर्मी से अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने की बाध्यता से राहत हेतु 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक छूट प्रदान की गई है। संशोधित अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1)(जीजी) के तहत अधिवक्ताओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकों के नियमों में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या प्राधिकरणों में उपस्थित होने वाले वकील ऐसा पोशाक पहनेंगे, जो शांत और गरिमामय होगा। जिसके तहत –

अधिवक्ता

(ए) एक काले बटन वाला कोट, चपकन, अचकन, काली शेरवानी और एडवोकेट गाउन के साथ सफेद बैंड।

(बी) एडवोकेट गाउन के साथ एक काला खुला ब्रेस्ट कोट, सफेद शर्ट, सफेद कॉलर, कठोर या मुलायम और सफेद बैंड।किसी भी स्थिति में जींस को छोड़कर लंबी पतलून (सफेद, काला, धारीदार या ग्रे) धोती पहनें। बशर्ते कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय या सिटी न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में बैंड के बजाय काली टाई पहनी जा सकती है।

महिला वकील –

(ए) काली पूरी बांह की जैकेट या ब्लाउज, सफेद कॉलर सख्त या मुलायम, सफेद बैंड और एडवोकेट्स गाउन के साथ।

सफेद ब्लाउज, कॉलर के साथ या बिना, सफेद बैंड के साथ और एक काले खुले ब्रीड कोट के साथ। या –

(बी) साड़ी या लंबी स्कर्ट (सफेद या काला या कोई हल्का या हल्का रंग बिना किसी प्रिंट या डिजाइन के) या फ्लेयर (सफेद, काला या काली धारीदार या ग्रे) या पंजाबी पोशाक चूड़ीदार कुर्ता या सलवार कुर्ता दुपट्टे के साथ या बिना दुपट्टे के (सफेद या काला) या काले कोट और बैंड के साथ पारंपरिक पोशाक। *- उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने के अलावा अधिवक्ताओं का गाउन पहनना वैकल्पिक होगा या उच्च न्यायालयों में.

* सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर गर्मियों के दौरान काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं है। “उपरोक्त संशोधित नियम IV के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, गर्मियों के दौरान काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं है।”

* उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायपालिका को 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक नियम IV का पालन करने कहा गया है। सचिव स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ अमित कुमार वर्मा के द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली द्वारा ड्रेस कोड के संबंध में पारित नियम के अधीन धारा 49 (1) (जी) (जी) अंतर्गत अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ताओं को ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय न्यायालय में उपस्थिति हेतु कोट पहनने से छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में छग उच्च न्यायालय के अधिनस्थ न्यायालयों में व्यवसायरत अधिवक्ताओं को दिनांक 1 अप्रेल 2024 से 15 जुलाई 2024 तक न्यायालय में उपस्थिति के समय काला कोट पहनने से छूट प्रदान किए जाने का उल्लेख किया गया है।



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